बंधान बैंक पर आरबीआई ने लगाया 44.7 लाख रुपये का जुर्माना

आरबीआई का जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बंधन बैंक पर 44.7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जो कुछ वैधानिक और नियामक अनुपालन में कमियों के कारण है। आरबीआई ने शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान में बताया कि बैंक की वित्तीय स्थिति का निरीक्षण 31 मार्च, 2024 तक किया गया था।
नोटिस और जवाब
आरबीआई ने बैंक को एक नोटिस जारी किया, जिसमें उसे यह बताने के लिए कहा गया कि क्यों उसके खिलाफ जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए, यह देखते हुए कि उसने आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं किया।
कर्मचारियों को भुगतान
आरबीआई ने यह भी बताया कि बंधन बैंक ने कुछ कर्मचारियों को कमीशन के रूप में पारिश्रमिक दिया। इसके अलावा, बैंक ने कुछ खातों के डेटा में नियमों का उल्लंघन किया और सिस्टम में उपयोगकर्ता विवरण के साथ ऑडिट ट्रेल्स को कैप्चर नहीं किया।
जुर्माने का उद्देश्य
हालांकि, आरबीआई ने स्पष्ट किया कि यह जुर्माना केवल वैधानिक और नियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है, और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा ग्राहकों के साथ किए गए लेनदेन या समझौतों की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है।