Newzfatafatlogo

बिहार के प्याज किसानों के लिए अनुदान योजना: प्रति हेक्टेयर 18,375 रुपये की सहायता

बिहार सरकार ने प्याज किसानों के लिए एक नई अनुदान योजना की घोषणा की है, जिसके तहत प्रति हेक्टेयर 18,375 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह योजना किसानों की आय बढ़ाने और प्याज उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। जानें इस योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और लाभ के बारे में विस्तार से।
 | 
बिहार के प्याज किसानों के लिए अनुदान योजना: प्रति हेक्टेयर 18,375 रुपये की सहायता

किसानों के लिए नई योजना: प्याज उत्पादन को बढ़ावा

किसानों के लिए योजना: बिहार में प्याज किसानों को मिलेगी शानदार सब्सिडी: प्रति हेक्टेयर 18,375 रुपये, जल्दी करें आवेदन: बिहार के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है! राज्य सरकार ने खरीफ प्याज की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्याज किसानों के लिए अनुदान की घोषणा की है।


इस योजना के अंतर्गत, किसानों को प्रति हेक्टेयर 24,500 रुपये की अनुमानित लागत पर 75% अनुदान दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि उन्हें 18,375 रुपये की सीधी आर्थिक सहायता उनके खाते में मिलेगी। यह पहल न केवल किसानों की आय को बढ़ाने में सहायक होगी, बल्कि राज्य में प्याज उत्पादन को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।


यदि आप बिहार के किसान हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आवेदन प्रक्रिया सरल और सुलभ है। आइए, इस योजना की पूरी जानकारी, पात्रता और आवेदन के तरीके को विस्तार से समझते हैं।


प्याज किसानों के लिए अनुदान: योजना का उद्देश्य

बिहार सरकार की योजना का उद्देश्य: इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्याज की खरीफ खेती को बढ़ावा देना और किसानों की लागत को कम करना है। प्रति हेक्टेयर 24,500 रुपये की अनुमानित लागत पर 75% अनुदान यानी 18,375 रुपये की सहायता दी जाएगी। यह राशि किसानों के बैंक खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से पहुंचेगी।


इससे किसान गुणवत्तायुक्त बीज, उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई की व्यवस्था आसानी से कर सकेंगे। यह योजना बिहार को प्याज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो किसानों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगी।


किस जिलों को मिलेगा लाभ?

बिहार सरकार ने ‘खरीफ प्याज का क्षेत्र विस्तार योजना’ को 18 जिलों में लागू करने का निर्णय लिया है। यह योजना बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गोपालगंज, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, सीतामढ़ी, सीवान और वैशाली के किसानों के लिए है।


इन जिलों में प्याज किसानों के लिए अनुदान से न केवल खेती को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यदि आप इनमें से किसी जिले के निवासी हैं, तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए तैयार हो जाइए!


योजना के लाभ: बीज और आर्थिक सहायता

कृषि विभाग के अनुसार, खरीफ प्याज की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 10 किलो बीज की आवश्यकता होगी। बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड के माध्यम से बीज 2,450 रुपये प्रति किलोग्राम पर उपलब्ध होंगे। इस अनुदान से बीज, उर्वरक और अन्य आवश्यक संसाधनों की लागत को कवर किया जाएगा।


प्रति हेक्टेयर 18,375 रुपये की यह सहायता किसानों को आर्थिक बोझ से राहत देगी और उनकी आय में वृद्धि करेगी। यह योजना खेती को आधुनिक और लाभकारी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।


पात्रता: कौन उठा सकता है लाभ?

बिहार में प्याज किसानों के लिए अनुदान का लाभ उठाने की पात्रता सरल है। किसान के पास न्यूनतम 0.25 एकड़ और अधिकतम 5 एकड़ जमीन होनी चाहिए। गैर-रैयत किसान भी एकरारनामा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं।


आवेदन के समय भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र, वंशावली या ऑनलाइन रसीद देना आवश्यक है। साथ ही, डीबीटी पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। सामान्य वर्ग के लिए 78.537%, अनुसूचित जाति के लिए 20% और अनुसूचित जनजाति के लिए 1.463% का आरक्षण होगा। हर वर्ग में 30% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।


आवेदन प्रक्रिया: आसान और तेज

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करना बेहद आसान है। किसान उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।


चयन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर होगा। आवेदन से पहले डीबीटी में पंजीकृत मोबाइल नंबर और बैंक विवरण की जांच जरूरी है। यह प्रक्रिया पारदर्शी और तेज है, ताकि अधिक से अधिक किसान इस अनुदान का लाभ उठा सकें।


किसानों और बिहार के लिए नई उम्मीद

यह योजना बिहार के किसानों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। प्याज किसानों के लिए अनुदान से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि राज्य में प्याज उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा।