बेंगलुरु में महिला पर दुकानदार और उसके कर्मचारियों का बर्बर हमला

बर्बरता का मामला
बेंगलुरु में एक कपड़ा दुकान के मालिक और उसके सहकर्मियों ने एक 55 वर्षीय महिला के साथ बुरी तरह मारपीट की, जिसे उनकी दुकान से साड़ियां चुराने का आरोप लगाया गया था। इस घटना का वीडियो, जो मौके पर मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल फोन में कैद किया, गुरुवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद पुलिस ने दुकानदार और उसके कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दुकानदार की पहचान 44 वर्षीय उमेद राम के रूप में हुई है, जो माया सिल्क साड़ियों के मालिक हैं, और उनके 25 वर्षीय कर्मचारी महेंद्र सीरवी भी शामिल हैं।
महिला की पहचान और घटना का विवरण
घायल महिला की पहचान 55 वर्षीय हम्पम्मा के रूप में हुई है, जो आंध्र प्रदेश के गुंटकल की निवासी हैं। 21 सितंबर को राम द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 के तहत चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हम्पम्मा 20 सितंबर को एक किशोर के साथ माया सिल्क्स के पास गई थीं, जहां उन्होंने साड़ियों को देखने के बहाने दुकान में प्रवेश किया और एक बंडल चुरा लिया। जब राम दुकान पर लौटे, तो उन्हें बंडल गायब मिला। सीसीटीवी फुटेज में महिला को चोरी करते हुए देखा गया।
हमले का विवरण
महिला को 21 सितंबर को दुकान के पास देखा गया, जब वह उसी साड़ी में थी, जो उसने पहले दिन पहनी थी। राम और महेंद्र ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ बर्बरता से मारपीट की। जब वह गिर गई, तो राम ने उसे कई बार लात मारी, जिसमें उसकी छाती और पेट पर भी चोटें आईं। वहां मौजूद कुछ लोगों ने राम को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। एक वीडियो में महिला राम से माफी मांगते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें वह बताती है कि उसने शराब खरीदने के लिए पैसे जुटाने के लिए साड़ियां चुराई थीं।
पुलिस की कार्रवाई
राम ने पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल किया और शिकायत दर्ज कराई। होयसला पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को सिटी मार्केट पुलिस स्टेशन ले गई। राम ने महिला के खिलाफ शिकायत की, जिसमें कहा गया कि उसने 61 साड़ियों की चोरी की, जिनकी कीमत 91,500 रुपये थी। हालांकि, पुलिस का कहना है कि उन्हें राम द्वारा महिला पर हमले की जानकारी नहीं थी। कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ताओं ने दुकान के सामने इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया।
दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज
कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि महिला ने पुलिस को बताया कि उसके साथ मारपीट की गई, लेकिन दुकानदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) एस गिरीश ने बताया कि जब उन्हें हमले की जानकारी मिली, तो राम और महेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि राम और महेंद्र पर महिला की गरिमा भंग करने और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।