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बैंक्वेट हॉल संचालकों के लिए नए नियम लागू, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा ने बैंक्वेट हॉल संचालकों के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिसमें रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर रोक और हथियार लेकर प्रवेश पर प्रतिबंध शामिल है। उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जानें इस नए दिशा-निर्देश के बारे में विस्तार से।
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बैंक्वेट हॉल संचालकों के लिए नए नियम लागू, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

बैंक्वेट हॉल में डीजे और हर्ष फायरिंग पर सख्त नियम

Rewari News: एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा, आईपीएस ने स्पष्ट किया है कि बैंक्वेट हॉल में डीजे और हर्ष फायरिंग के मामलों में संचालकों की जिम्मेदारी तय की गई है। अब बैंक्वेट हॉल के मालिकों को गेट के बाहर एक सूचना बोर्ड लगाना होगा।


बैंक्वेट हॉल संचालकों को सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य


इस बोर्ड पर स्पष्ट रूप से बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा कि किसी भी व्यक्ति को हथियार लेकर शादी या अन्य समारोह में बैंक्वेट हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। रात 10 बजे के बाद बैंक्वेट हॉल में डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, अन्य समय में भी डीजे की आवाज को सीमित रखा जाएगा। शराब पीकर या अन्य तरीकों से हुड़दंग मचाने की अनुमति नहीं होगी।


थाना प्रबंधक और चौकी इंचार्ज को दिए गए सख्त निर्देश


इन नियमों के बारे में बुकिंग करते समय संबंधित व्यक्तियों को सूचित करना आवश्यक होगा। यदि कोई उल्लंघन होता है, तो बैंक्वेट हॉल संचालक और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित थाना प्रबंधक और चौकी इंचार्ज को सख्त निर्देश दिए गए हैं।