भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा: स्वास्थ्य कारणों से अचानक लिया फैसला

जगदीप धनखड़ का इस्तीफा
जगदीप धनखड़ का इस्तीफा: भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद के मानसून सत्र के पहले दिन अपने पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया। उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हवाला देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना त्यागपत्र सौंपा और तुरंत प्रभाव से पद छोड़ने की घोषणा की।
धनखड़ का यह कदम उस समय आया है जब उन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में महत्वपूर्ण सत्रों की अध्यक्षता करनी थी, जिसमें मंगलवार को होने वाली बिजनेस एडवाइजरी कमिटी की बैठक भी शामिल थी। उनके इस्तीफे ने राजनीतिक हलकों में कई अटकलें शुरू कर दी हैं।
स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा
धनखड़ ने अपने इस्तीफे में लिखा, "स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सकीय सलाह का पालन करने के लिए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं।" उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 67 (a) के तहत यह निर्णय लिया।
74 वर्षीय धनखड़ ने अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था, और उनका कार्यकाल 2027 तक निर्धारित था। हालांकि, इस दौरान वे कई बार विपक्ष के साथ टकराव में रहे।
स्वास्थ्य समस्याएं
मार्च में, उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी की गई थी। इसके बाद से वे कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में अस्वस्थ दिखे, लेकिन संसद की कार्यवाही में सक्रिय बने रहे।
उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी का सवाल
भारत के संविधान में यह स्पष्ट नहीं है कि उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर उसकी जिम्मेदारी किसे दी जाएगी। हालांकि, राज्यसभा के सभापति की भूमिका अस्थायी रूप से उपसभापति या राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत किसी सदस्य को सौंपी जा सकती है।
उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है?
अनुच्छेद 66 के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत किया जाता है, जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम लागू होता है।
NDA नए उम्मीदवार पर विचार कर रही है
सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन, जिसके पास संसद के दोनों सदनों में बहुमत है, संभावित उम्मीदवारों के नाम पर विचार कर रहा है। इनमें राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का नाम सबसे आगे है, जो जनता दल (यूनाइटेड) के सांसद हैं।
उम्मीदवार की योग्यता
संविधान के अनुसार, उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और वह राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। इसके अलावा, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
एक बीजेपी नेता ने कहा, "हम इस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि पार्टी ऐसा व्यक्ति चुनेगी जो मज़बूत और विवादों से दूर हो।" इससे यह संकेत मिलता है कि पार्टी एक सर्वस्वीकृत चेहरा तलाश रही है।
विपक्ष की प्रतिक्रिया
कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा, "उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति का अचानक इस्तीफा उतना ही चौंकाने वाला है जितना कि वह अस्पष्ट है... यह मानने में कोई संदेह नहीं कि श्री धनखड़ को अपने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन इस अप्रत्याशित इस्तीफे के पीछे और भी बहुत कुछ है।"
तीसरे उपराष्ट्रपति जिन्होंने इस्तीफा दिया
जगदीप धनखड़ ऐसे तीसरे उपराष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दिया है। उनसे पहले वी वी गिरि ने 1969 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए और भैरों सिंह शेखावत ने 2007 में राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद इस्तीफा दिया था।