Newzfatafatlogo

भारत में ई-कॉमर्स पर वॉकी-टॉकी की बिक्री पर नई पाबंदियाँ: जानें क्या हैं दिशा-निर्देश

भारत की केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर वॉकी-टॉकी जैसे अवैध रेडियो उपकरणों की बिक्री को रोकने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने प्रमुख ऑनलाइन मार्केटप्लेस को अवैध लिस्टिंग हटाने का निर्देश दिया है। नए नियमों के तहत केवल प्रमाणित उपकरणों की बिक्री की अनुमति होगी, और उल्लंघन करने वालों को दंड का सामना करना पड़ेगा। जानें इन दिशा-निर्देशों के बारे में और क्या कदम उठाए गए हैं।
 | 
भारत में ई-कॉमर्स पर वॉकी-टॉकी की बिक्री पर नई पाबंदियाँ: जानें क्या हैं दिशा-निर्देश

केंद्र सरकार की नई पहल

भारत में, केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर वॉकी-टॉकी जैसे अवैध रेडियो उपकरणों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कठोर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने प्रमुख ऑनलाइन मार्केटप्लेस जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जिओमार्ट, मेटा और चिमिया को अवैध वॉकी-टॉकी की लिस्टिंग हटाने का निर्देश दिया है। इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और आपातकालीन सेवाओं, जैसे पुलिस और एंबुलेंस के संचार में बाधा डालने वाले उपकरणों की बिक्री पर रोक लगाना है.


नए दिशा-निर्देशों का उद्देश्य

CCPA के अनुसार, इन दिशा-निर्देशों का मुख्य उद्देश्य अवैध रेडियो उपकरणों की बिक्री को नियंत्रित करना और उन्हें ऑनलाइन प्लेटफार्मों से हटाना है। इनमें विशेष रूप से वॉकी-टॉकी शामिल हैं, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से खतरा उत्पन्न कर सकते हैं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के संचार में बाधा डाल सकते हैं। ये उपकरण अक्सर बिना लाइसेंस के और भारतीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए बेचे जाते थे.


रेडियो उपकरणों की बिक्री पर नए दिशा-निर्देश

1. केवल प्रमाणित उपकरणों की बिक्री:
नई गाइडलाइंस के अनुसार, केवल उन वॉकी-टॉकी की लिस्टिंग की अनुमति होगी, जो अनुमत आवृत्तियों पर कार्य करते हैं और जिनके पास आवश्यक लाइसेंसिंग और प्रमाणपत्र होते हैं.


2. अनिवार्य घोषणाएं:
वस्तु की लिस्टिंग में आवृत्तियों, तकनीकी विवरणों और नियामक स्वीकृति जैसे उपकरण प्रकार अनुमोदन (Equipment Type Approval) का प्रमाण स्पष्ट रूप से शामिल करना आवश्यक होगा.


3. प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी:
ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो उत्पाद और विक्रेता भारतीय लाइसेंसिंग नियमों का पालन नहीं कर रहे, उनकी लिस्टिंग को हटाया जाए.


4. भ्रामक जानकारी पर रोक:
प्रचार या विवरण में यह नहीं बताया जा सकता कि ये उपकरण कानूनी रूप से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, यदि वे गैरकानूनी हैं.


5. स्पष्ट लेबलिंग:
वस्तुओं की लिस्टिंग में स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा कि ये उपकरण प्रतिबंधित आवृत्तियों पर कार्य नहीं कर रहे हैं और आवृत्ति जानकारी उत्पाद विवरण में दिखाई देगी.


6. उल्लंघन पर दंड:
जो विक्रेता या प्लेटफॉर्म इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें उपभोक्ता संरक्षण कानून, 2019 के तहत दंड का सामना करना पड़ेगा.


अभी भी सक्रिय लिस्टिंग

कुछ प्लेटफार्मों, जैसे 'टॉक प्रो' और 'मैकमैन टॉयज', ने नियमों का उल्लंघन करते हुए अपनी लिस्टिंग को हटाया नहीं है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या ये प्लेटफार्म उचित रूप से नियमों का पालन कर रहे हैं। इसके अलावा, इंडिया मार्ट, OLX, कृष्णा मार्ट, वर्धान मार्ट और ट्रेड इंडिया जैसे प्लेटफार्मों पर अब भी अवैध वॉकी-टॉकी की लिस्टिंग देखी जा रही हैं। इन प्लेटफार्मों ने अभी तक कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है, हालांकि, इन सभी को नोटिस जारी किए गए हैं.