भारत में टोल टैक्स छूट: कौन हैं वो विशेष लोग?

टोल टैक्स छूट की जानकारी
देश के राष्ट्रीय और राजमार्गों पर टोल टैक्स वसूली एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ विशेष लोग और वाहन ऐसे हैं जिन्हें टोल बूथ पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ता? सरकार ने सामाजिक सेवा, संवैधानिक पदों और आपातकालीन सेवाओं को ध्यान में रखते हुए टोल टैक्स में कई छूटें निर्धारित की हैं।
टोल टैक्स क्या है?
NHAI द्वारा स्थापित टोल बूथों से गुजरने वाले वाहनों से टोल टैक्स लिया जाता है। यह शुल्क वाहनों के प्रकार और तय की जाने वाली दूरी पर निर्भर करता है। इस राशि का उपयोग सड़कों के निर्माण, रखरखाव और सुधार में किया जाता है।
टोल टैक्स से छूट पाने वाले विशेष व्यक्ति
सरकार ने संवैधानिक पदों पर बैठे और राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में लगे व्यक्तियों को टोल टैक्स में छूट दी है। इनमें शामिल हैं:
भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री
राज्य के मुख्यमंत्री
सांसद (MPs) और विधायकों के सरकारी वाहन
उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश
रक्षा बलों के वाहन – सेना, नौसेना, वायुसेना
वीरता पुरस्कार विजेता जैसे परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित लोग।
इन व्यक्तियों के वाहनों को टोल बूथ पर शुल्क नहीं देना होता, लेकिन संबंधित प्रमाण-पत्र दिखाना आवश्यक है।
आपातकालीन सेवाओं को छूट क्यों?
एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसे जीवन रक्षक वाहनों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ता। ये वाहन अक्सर आपातकालीन स्थितियों में तैनात रहते हैं, इसलिए उन्हें रोकना मानवीय दृष्टिकोण से अनुचित है। इसी तरह, पुलिस और अन्य आपातकालीन सेवाओं से जुड़े सरकारी वाहनों को भी छूट दी गई है। टोल वसूली की स्थिति में अधिकारी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
सरकारी बसें और दोपहिया वाहन
राज्य सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक परिवहन बसों को टोल टैक्स से छूट मिलती है। वहीं, बाइक और स्कूटर जैसे दोपहिया वाहनों को भी टोल टैक्स से छूट दी गई है क्योंकि ये वाहन सड़कों को कम नुकसान पहुंचाते हैं और मध्यम वर्ग का मुख्य परिवहन साधन हैं।
दोहराव यात्रा पर विशेष छूट
NHAI ने एक विशेष छूट नियम निर्धारित किया है जिसमें यदि कोई वाहन चालक 24 घंटे के भीतर एक टोल से दो बार गुजरता है, तो उसे दोनों बार टोल देने की आवश्यकता नहीं होती। इसके बजाय, पहली टोल राशि का केवल डेढ़ गुना लिया जाता है।
टोल दरें कैसे निर्धारित होती हैं?
टोल टैक्स की दरें वाहन के आकार, वजन और प्रकार पर निर्भर करती हैं।
हल्के वाहन जैसे कार और जीप – कम टोल
भारी वाहन जैसे बस और ट्रक – अधिक टोल