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भारत में नए श्रम कोड: रोजगार के अवसरों में वृद्धि और बेरोजगारी में कमी

भारत के श्रम मंत्रालय ने पुराने श्रम कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो 21 नवंबर से लागू हुए हैं। नए श्रम कोड्स से बेरोजगारी दर में कमी और रोजगार के नए अवसरों के सृजन की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार, इन कोड्स के कार्यान्वयन से स्थायी श्रमिकों की हिस्सेदारी में वृद्धि होगी और सामाजिक सुरक्षा का कवरेज भी बढ़ेगा। जानें कैसे ये बदलाव देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे।
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भारत में नए श्रम कोड: रोजगार के अवसरों में वृद्धि और बेरोजगारी में कमी

नए श्रम कोड्स का प्रभाव


रिपोर्ट में खुलासा: रोजगार के नए अवसर और बेरोजगारी में कमी


बिजनेस डेस्क : भारत के श्रम मंत्रालय ने पुराने श्रम कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो 21 नवंबर को लागू हुए। इन परिवर्तनों को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा भी सराहा गया है। एक नई रिपोर्ट में बताया गया है कि चार नए श्रम कोड लागू होने से श्रमिकों और उद्योगों को मजबूती मिलेगी। ये कोड एक ऐसी कार्यशक्ति का निर्माण करेंगे जो सुरक्षित, उत्पादक और आधुनिक कार्य वातावरण के अनुरूप होगी।


बेरोजगारी दर में कमी

सरकार के नए श्रम कानूनों से भारत में रोजगार और संबंधित क्षेत्रों में स्थिरता बढ़ने की संभावना है। भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि नए श्रम कोड से बेरोजगारी दर में 1.3 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है, जिससे 77 लाख नए रोजगार सृजित होंगे। यह आंकड़ा 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की वर्तमान श्रम बल भागीदारी दर 60.1 प्रतिशत पर आधारित है।


स्थायी श्रमिकों की हिस्सेदारी में वृद्धि

रिपोर्ट के अनुसार, नए श्रम कोड्स के कार्यान्वयन से स्थायी श्रमिकों की हिस्सेदारी में कम से कम 15 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। इससे कुल औपचारिक श्रमिकों की हिस्सेदारी 60.4 प्रतिशत से बढ़कर 75.5 प्रतिशत हो जाएगी, जैसा कि पीएलएफएस डेटा में दर्शाया गया है।


आर्थिक विकास को मिलेगा बढ़ावा

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि नए कानूनों के तहत सामाजिक सुरक्षा का कवरेज 85 प्रतिशत तक बढ़ सकता है, जिससे देश का श्रम पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होगा। इसके अलावा, सुधारों के कार्यान्वयन के बाद प्रति व्यक्ति दैनिक खपत में लगभग 66 रुपये की वृद्धि हो सकती है, जिससे मध्यम अवधि में कुल खपत में 75,000 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।