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भारतीय रेलवे के नए रिफंड नियम: जानें कैसे मिलेगा पूरा किराया

भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए नए रिफंड नियमों की घोषणा की है, जिससे कई परिस्थितियों में पूरा किराया वापस मिल सकेगा। यदि आपकी ट्रेन छूट जाती है, लेट होती है, या रूट बदलता है, तो आप बिना किसी कटौती के रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। जानें इन नियमों के तहत क्या-क्या शर्तें हैं और कैसे आप रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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भारतीय रेलवे के नए रिफंड नियम: जानें कैसे मिलेगा पूरा किराया

भारतीय रेलवे रिफंड नियम


भारतीय रेलवे रिफंड नियम: रेलवे ने यात्रियों के लिए कुछ नए नियम जारी किए हैं। यदि आपकी ट्रेन छूट जाती है या किसी अन्य कारण से आप यात्रा नहीं कर पाते हैं, तो आप पूरा रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। IRCTC और रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित रिफंड नियमों के अनुसार, कुछ स्थितियों में बिना किसी कटौती के पूरा किराया वापस किया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें भी लागू हैं।


ट्रेन कैंसिल होने पर रिफंड

यदि आपने ई-टिकट बुक किया है और ट्रेन कैंसिल हो जाती है, तो आपको किसी भी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। रेलवे आपके बुकिंग आईडी पर अपने आप टिकट का रिफंड कर देगा। यदि आपके पास आई-टिकट है, तो आपको ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 72 घंटे के भीतर काउंटर पर ट्रेन कैंसिलेशन क्लेम जमा करना होगा।


3 घंटे से अधिक लेट होने पर रिफंड

यदि आपकी ट्रेन 3 घंटे से अधिक लेट है और आपने यात्रा नहीं की है, तो आपको पूरा रिफंड मिल सकता है। इसके लिए आपको ट्रेन के रवाना होने से पहले टीडीआर (टिकट डिपॉज़िट रसीद) दाखिल करना होगा। यह नियम यात्रियों को समय पर सूचित होने और वैकल्पिक व्यवस्था करने का अवसर प्रदान करता है।


रूट परिवर्तन पर रिफंड

यदि ट्रेन का रूट बदल गया है और वह आपके बोर्डिंग या डेस्टिनेशन स्टेशन पर नहीं पहुंची, तो आप टीडीआर दाखिल कर सकते हैं। ऐसे मामलों में 72 घंटे के भीतर टीडीआर दाखिल करना अनिवार्य है।


किराए में अंतर का रिफंड

यदि आपने एसी क्लास का टिकट खरीदा था और रेलवे ने आपको स्लीपर या लोअर क्लास में यात्रा कराई, तो आपको किराए में अंतर वापस मिल सकता है।



  • चार्ट बनने से पहले:- यह रिफंड अपने आप मिल जाता है।

  • चार्ट तैयार होने के बाद:- आपको टीडीआर दाखिल करना होगा और टीटीई से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

  • इससे यह सुनिश्चित होता है कि आपको अपनी बुक की गई क्लास के अनुसार सुविधा मिले।


एसी काम न करने पर रिफंड

यदि आपकी यात्रा के दौरान ट्रेन में एसी काम नहीं करता है, तो आप किराए के बीच के अंतर को रिफंड के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको 20 घंटे के भीतर टीडीआर दाखिल करना होगा और टीटीई से प्रमाण पत्र के साथ इसे आईआरसीटीसी को भेजना होगा।


कोच की स्थिति पर रिफंड

यदि आपका आरक्षित कोच आपकी ट्रेन से अटैच नहीं है या कोच क्षतिग्रस्त है और आप यात्रा करने में असमर्थ हैं, तो आप 3 घंटे के भीतर टीडीआर दाखिल करके रिफंड प्राप्त कर सकते हैं।


तत्काल टिकट पर रिफंड

आमतौर पर कन्फर्म तत्काल टिकट पर कोई रिफंड नहीं मिलता है, लेकिन कुछ शर्तों के तहत यह संभव है। यदि आपके तत्काल टिकट की सभी सीटें वेटिंग में हैं और आपने यात्रा नहीं की है, तो टीडीआर दाखिल करके रिफंड प्राप्त किया जा सकता है।


रिफंड के लिए महत्वपूर्ण बातें


  • समय पर फाइल करें टीडीआर: कुछ मामलों में समय सीमा 30 मिनट, कुछ में 3 घंटे और कुछ में 72 घंटे होती है। समय सीमा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।

  • प्रमाणपत्र ज़रूरी: कई मामलों में टीटीई से प्राप्त जीसी (गार्ड सर्टिफिकेट) या ईएफटी (एक्सेस फेयर टिकट) सर्टिफिकेट को डाक से आईआरसीटीसी को भेजना होता है।

  • आईआरसीटीसी केवल एक अग्रेषण एजेंसी है: रिफंड का फ़ैसला संबंधित क्षेत्रीय रेलवे द्वारा लिया जाता है; आईआरसीटीसी केवल आपके आवेदन को अग्रेषित करता है।


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