भारतीय रेलवे ने इमरजेंसी ट्रेन टिकट के लिए नए नियम लागू किए

इमरजेंसी ट्रेन टिकट के नए नियम
Emergency Train Ticket New Rules: भारतीय रेलवे ने आज से इमरजेंसी ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। इन नियमों के अनुसार, इमरजेंसी कोटे के तहत टिकट बुक करने के लिए एक दिन पहले आवेदन करना आवश्यक होगा। यात्रा के दिन किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यह परिवर्तन रेलवे टिकट बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने, टिकट के दुरुपयोग को रोकने और चार्ट तैयार करने में देरी से बचने के लिए किया गया है।
आवेदन की समय सीमा
एक दिन पहले करना होगा आवेदन
नए नियमों के अनुसार, रात 12 बजे से 2 बजे के बीच की ट्रेनों के लिए इमरजेंसी टिकट का आवेदन यात्रा से एक दिन पहले दोपहर 12 बजे तक रेलवे के इमरजेंसी कोटा सेल में जमा करना होगा। वहीं, 2 बजे से रात 12 बजे के बीच की ट्रेनों के लिए आवेदन यात्रा से एक दिन पहले शाम 4 बजे तक जमा करना अनिवार्य है। यदि यात्रा रविवार या सार्वजनिक अवकाश के दिन है, तो आवेदन लास्ट वर्किंग डे पर जमा करना होगा।
नए नियमों की जानकारी
रेलवे ने भेजा नए नियम का नोटिफिकेशन
रेलवे ने सभी 17 जोनों को इमरजेंसी ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए नए नियमों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अधिक जानकारी के लिए लोग IRCTC की वेबसाइट या रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। इमरजेंसी कोटा रेलवे विभाग की एक विशेष व्यवस्था है, जिसके तहत कुछ सीटें अंतिम समय में आरक्षित रखी जाती हैं, ताकि VIPs, रेलवे कर्मचारियों या चिकित्सा आपात स्थिति में आवंटित की जा सकें।