भिवानी में कानूनी जागरूकता के लिए मोबाइल वैन का शुभारंभ
कानूनी अधिकारों की जानकारी देने के लिए मोबाइल वैन
- जिलेवासियों को कानूनी जानकारी प्रदान करने के लिए मोबाइल वैन का उपयोग किया जाएगा।
(भिवानी समाचार) भिवानी में, नागरिकों को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एक कानूनी जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। इस पहल के तहत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से, सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर. चालिया ने न्यायिक परिसर से जागरूकता मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
उन्होंने बताया कि इस मोबाइल वैन के माध्यम से जिले के विभिन्न गांवों में कानूनी जानकारी प्रदान की जाएगी। कानूनी जागरूकता शिविरों का संचालन पैनल अधिवक्ताओं और पैरा विधिक स्वयं सेवकों द्वारा किया जाएगा, ताकि हर जरूरतमंद व्यक्ति को उनके संवैधानिक अधिकारों की जानकारी मिल सके।
जागरूकता अभियान का उद्देश्य
जिला एवं सत्र न्यायाधीश देशराज चालिया ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं, दिव्यांगों और श्रमिकों सहित सभी जरूरतमंदों को उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक करना है। मोबाइल वैन के माध्यम से प्राधिकरण का संदेश 'न्याय सबके लिए' फैलाया जाएगा, ताकि हर व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने में आसानी हो।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पवन कुमार ने बताया कि यह कानूनी जागरूकता अभियान पूरे जून महीने चलेगा। यह अभियान एक जून से गांव कोट, उमरावत से शुरू होकर 30 जून को गांव ढाणी हरसूख और रिवाड़ी खेड़ा में समाप्त होगा।
पौधारोपण और कल्याणकारी योजनाएं
उन्होंने आगे बताया कि जागरूकता शिविरों में किसानों के लिए कृषि, समाज कल्याण, श्रम विभाग और चुनाव कार्यालय की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। वन विभाग के सहयोग से संबंधित गांवों में पौधारोपण और फलदार पौधे भी वितरित किए जाएंगे।
इन शिविरों में संवैधानिक अधिकारों, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, नालसा योजनाओं, हरियाणा मुआवजा योजना, और अन्य कानूनी विषयों पर जानकारी दी जाएगी। नालसा हेल्प नंबर 15100 और प्राधिकरण की हेल्पलाइन नंबर 01664-245933 का भी प्रचार किया जाएगा।
संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति
इस अवसर पर जिला न्यायालय के न्यायिक अधिकारी, लीगल एड डिफेंस काउंसिल के प्रमुख राधेश्याम शर्मा, डिप्टी चीफ नरेंद्र कांटीवाल, और अन्य अधिवक्ता भी उपस्थित थे।
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