भुवन बाम के पर्सनैलिटी राइट्स मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला
भुवन बाम का पर्सनैलिटी राइट्स मामला
मुंबई - डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने कंटेंट और शो 'ताजा खबर' के लिए प्रसिद्ध यूट्यूबर और अभिनेता भुवन बाम हाल ही में पर्सनैलिटी राइट्स के मामले में चर्चा में हैं। इस मामले की सुनवाई मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में हुई।
भुवन ने शिकायत की है कि उनकी कई तस्वीरें और वीडियो बिना अनुमति के सोशल मीडिया पर अपलोड की गई हैं। इनमें कुछ वीडियो ऐसे भी हैं, जिनमें उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर लोगों को निवेश के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
भुवन बाम ने अपनी पहचान और पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में उन्होंने कहा कि उनकी तस्वीरें और वीडियो विभिन्न प्लेटफॉर्म पर बिना अनुमति के अपलोड की जा रही हैं, जिससे उनके और उनके प्रशंसकों को मानसिक और वित्तीय नुकसान हो सकता है।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान, दिल्ली हाईकोर्ट की जज ज्योति सिंह ने कहा कि पहले दिन, पर्सनैलिटी राइट्स पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सकता। यह बहुत कठिन है कि पहले दिन ही इस पर कोई फैसला दिया जाए। फिलहाल, मैं केवल अनधिकृत उपयोग से सुरक्षा प्रदान कर सकती हूं।
कोर्ट ने भुवन बाम की बिना अनुमति के अपलोड की गई तस्वीरें हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले में स्थानीय कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे और विस्तृत दिशा-निर्देश तब स्पष्ट होंगे जब पूरा आदेश अपलोड किया जाएगा। अगली सुनवाई 4 फरवरी को होगी।
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डीपफेक तकनीक के बढ़ते उपयोग ने सेलिब्रिटीज के लिए समस्याएं बढ़ा दी हैं। भुवन ने पहले ही अपने प्रशंसकों को चेतावनी दी थी कि वे किसी भी ऐसी सलाह या वीडियो पर भरोसा न करें। उन्होंने मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करवाई थी।
इससे पहले, कई हस्तियों की पहचान की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं, जिनमें अभिनेता आर माधवन, एनटीआर जूनियर, सलमान खान, पवन कल्याण, सुनील गावस्कर, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, करण जौहर और नागार्जुन जैसे नाम शामिल हैं।
