भोपाल और इंदौर में हेलमेट न पहनने पर पेट्रोल नहीं मिलेगा

सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नया नियम
भोपाल और इंदौर में दोपहिया वाहन चालकों को अब बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। यह नियम 1 अगस्त 2025 से लागू होगा। इस आदेश का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता फैलाना है।
यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष, सेवानिवृत्त न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद लिया गया। बैठक में इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्था और सड़क दुर्घटनाओं पर गहन चर्चा की गई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाने का निर्णय लिया।
सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम
लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता
इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि यह निर्णय दोपहिया चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आदेश से पहले 30 और 31 जुलाई को दोनों शहरों में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि लोग नए नियमों के बारे में समय पर जान सकें और उनका पालन कर सकें।
पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश
सख्त नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए चेतावनी
प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया है कि वे बिना हेलमेट के आए किसी भी व्यक्ति को पेट्रोल न दें। यदि किसी पंप पर नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो उस पंप के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस सख्ती का उद्देश्य हेलमेट पहनने की आदत को बढ़ावा देना और सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को कम करना है। जिला प्रशासन को उम्मीद है कि इस आदेश से लोग ट्रैफिक नियमों का पालन अधिक जिम्मेदारी से करेंगे और शहरों में सुरक्षित यातायात व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।