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भोपाल में गरबा पंडालों के लिए नई गाइडलाइन जारी, पहचान पत्र अनिवार्य

भोपाल में गरबा पंडालों के लिए जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें बिना पहचान पत्र के किसी को भी पंडाल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा, सभी पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने आयोजन समितियों के लिए कई निर्देश जारी किए हैं, जिनमें अग्नि सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था भी शामिल है। यह कदम गैर हिंदुओं की एंट्री पर चल रहे विवाद के बीच उठाया गया है।
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भोपाल में गरबा पंडालों के लिए नई गाइडलाइन जारी, पहचान पत्र अनिवार्य

भोपाल में गरबा पंडालों के लिए प्रशासन की नई गाइडलाइन

भोपाल समाचार: भोपाल में गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर विवाद के बीच, जिला प्रशासन ने सोमवार शाम को गरबा और अन्य सांस्कृतिक आयोजनों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब बिना पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को गरबा पंडाल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही सभी पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाना भी अनिवार्य किया गया है।


समितियों के लिए प्रशासन के आदेश

भोपाल में गैर हिंदुओं की एंट्री पर विवाद के चलते गरबा संचालक अपनी-अपनी गाइडलाइन बना रहे थे। इस पर जिला प्रशासन ने कलेक्टर के आदेश से विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाले गरबा डांडिया और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए समितियों को निर्देश जारी किए हैं।


भोपाल प्रशासन की एडवाइजरी में शामिल निर्देश

01- आयोजन समिति को बिना पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश नहीं देना होगा।
02- कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा।
03- अग्नि सुरक्षा के लिए अग्निशामक यंत्रों की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी।
04- प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था भी अनिवार्य होगी।
05- आयोजन स्थल पर किसी भी संदिग्ध वस्तु या धारदार हथियार लाने की अनुमति नहीं होगी।
06- विद्युत सुरक्षा से संबंधित सभी कार्यों का प्रमाण पत्र विद्युत विभाग से लेना अनिवार्य होगा।