मध्य प्रदेश में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना नहीं होगी पीयूसी जांच

वाहनों के लिए नई नियमावली
भोपाल। मध्य प्रदेश में अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) के बिना किसी भी वाहन की पीयूसी जांच नहीं की जाएगी, चाहे वह नया हो या पुराना। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया है, जिसके तहत पूरे राज्य में तीन महीने का अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी वाहनों पर एचएसआरपी लगाई जा सके। परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, जिन वाहनों में एचएसआरपी नहीं होगी, उन्हें पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट और अन्य ऑनलाइन सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा।
यह ध्यान देने योग्य है कि केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, 1 अप्रैल 2019 के बाद पंजीकृत सभी वाहनों में एचएसआरपी लगाना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को शीघ्र लागू करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देशित किया है।