मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ट्विशा शर्मा मामले में नया मोड़
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई का नया घटनाक्रम
ट्विशा शर्मा के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। आरोपी समर्थ सिंह के वकील ने अग्रिम जमानत याचिका को वापस लेने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, कोर्ट ने दूसरे पोस्टमार्टम की अनुमति दी है, जिसमें दिल्ली एम्स के चिकित्सक भोपाल में जांच करेंगे।
आत्मसमर्पण की तैयारी
आरोपी समर्थ सिंह के वकील ने अदालत को सूचित किया कि उनका मुवक्किल निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है। इस बीच, कोर्ट का ध्यान अब दूसरे पोस्टमार्टम की याचिका पर केंद्रित हो गया है।
कोर्ट में बहस
न्यायाधीश ने समय की गंभीरता को देखते हुए कहा कि दूसरे पोस्टमार्टम की मांग पर प्राथमिकता से सुनवाई होनी चाहिए। इस मुद्दे पर कोर्ट में तीखी बहस हुई। याचिकाकर्ता ने दोबारा पोस्टमार्टम की आवश्यकता पर जोर दिया, जबकि आरोपी पक्ष के वकील ने इसका विरोध किया।
दूसरे पोस्टमार्टम की मंजूरी
आरोपी पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि पहले पोस्टमार्टम में सभी आवश्यक जानकारी थी और दोबारा पोस्टमार्टम की मांग चिकित्सा बिरादरी का अपमान है। हालांकि, लंबी बहस के बाद कोर्ट ने दूसरे पोस्टमार्टम की अनुमति दे दी।
ट्विशा शर्मा का शव सुरक्षित रखने के निर्देश
हाईकोर्ट में उपस्थित वकील ने बताया कि कोर्ट ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही, शव को एम्स भोपाल में सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।
सरकार की ओर से कोई आपत्ति नहीं
महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कोर्ट में कहा कि दोबारा पोस्टमार्टम पर कोई आपत्ति नहीं है। वहीं, समर्थ सिंह के वकील ने पहले की अग्रिम जमानत याचिका को वापस ले लिया है।
ट्विशा शर्मा की मौत की जानकारी
ट्विशा शर्मा 12 मई की रात भोपाल में अपने ससुराल में मृत पाई गई थीं। पुलिस के अनुसार, उन्हें घर की छत पर जिम्नास्टिक रिंग की रस्सी से लटका हुआ पाया गया था। उनका पोस्टमार्टम 13 मई को एम्स भोपाल में किया गया था, जिसमें रस्सी से फांसी लगाने को मौत का कारण बताया गया।
