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महुआ मोइत्रा ने बिहार मतदाता सूची के पुनरीक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने भारतीय चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देते हुए कहा है कि यह प्रक्रिया संविधान का उल्लंघन करती है। मोइत्रा का कहना है कि यह पहली बार है जब मतदाताओं से उनकी पात्रता साबित करने के लिए कहा जा रहा है, जो लोकतंत्र को प्रभावित कर सकता है। जानें इस महत्वपूर्ण मामले के बारे में और क्या कदम उठाए जा सकते हैं।
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महुआ मोइत्रा ने बिहार मतदाता सूची के पुनरीक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की

महुआ मोइत्रा की याचिका


नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने अधिवक्ता नेहा राठी के माध्यम से भारतीय चुनाव आयोग (ईसी) के आदेश को चुनौती दी है।


मोइत्रा ने अपनी याचिका में 24 जून के आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसमें संविधान के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) किया जा रहा है।


उनकी याचिका के अनुसार, यह पहली बार है जब ईसीआई द्वारा इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिसमें ऐसे मतदाता, जिनके नाम पहले से मतदाता सूची में हैं और जिन्होंने कई बार मतदान किया है, से अपनी पात्रता साबित करने के लिए कहा जा रहा है।


महुआ मोइत्रा ने शीर्ष अदालत से ईसी को अन्य राज्यों में मतदाता सूचियों के एसआईआर के लिए इसी तरह के आदेश जारी करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि यह आदेश रद्द नहीं किया गया, तो इससे देश में कई पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं, जो लोकतंत्र और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों को प्रभावित करेगा।