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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना: हरियाणा में विवाह के लिए आर्थिक सहायता

हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा जिन्होंने अपनी शादी का ऑनलाइन पंजीकरण ई-दिशा पोर्टल पर कराया है। अनुसूचित जाति और विमुक्त जाति के परिवारों को 71 हजार रुपये की सहायता मिलेगी, जबकि अन्य पात्र लाभार्थियों को भी विभिन्न राशि का अनुदान मिलेगा। जानें इस योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में।
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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना: हरियाणा में विवाह के लिए आर्थिक सहायता

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ

हरियाणा सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें से एक है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। इस योजना का उद्देश्य विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि लोग विवाह के खर्चों को आसानी से पूरा कर सकें।


पंजीकरण की नई शर्तें

अब से इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा, जिन्होंने अपनी शादी का ऑनलाइन पंजीकरण ई-दिशा पोर्टल पर कराया है। यह पंजीकरण विवाह के छह महीने के भीतर करना अनिवार्य है।


लाभ की राशि

अनुसूचित जाति और विमुक्त जाति के परिवार, जो बीपीएल सूची में शामिल हैं, उन्हें 71 हजार रुपये की सहायता मिलेगी।


विधवाएं, बेसहारा महिलाएं, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में शामिल लोग, या जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन्हें 51 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा।


बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवारों को 31 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।


अनुसूचित जाति या विमुक्त जाति के परिवार, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन्हें भी 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा।


यदि विवाहित जोड़े में से कोई एक या दोनों 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग हैं, तो उन्हें 51 हजार रुपये तक का अनुदान प्राप्त होगा।


आवेदन प्रक्रिया

लाभार्थियों को अपनी बेटी की शादी का पंजीकरण ई-दिशा पोर्टल पर कराना आवश्यक है। पंजीकरण के बाद ही वे योजना के तहत मिलने वाले लाभ का दावा कर सकते हैं।


आवश्यक दस्तावेज

योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को आवश्यक दस्तावेज, जैसे आय प्रमाण पत्र, बीपीएल सूची में नाम, और विवाह का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।