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मोहाली अदालत ने बिक्रम मजीठिया की जमानत याचिका खारिज की

पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को मोहाली अदालत से जमानत में असफलता का सामना करना पड़ा है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्हें उच्च न्यायालय का रुख करना होगा। इस बीच, उनकी पत्नी गनीव कौर ने भी उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ जारी नोटिस को रद्द करने की मांग की है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और आगे की प्रक्रिया के बारे में।
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मोहाली अदालत ने बिक्रम मजीठिया की जमानत याचिका खारिज की

बिक्रम मजीठिया को मिली जमानत में असफलता

मोहाली - पंजाब के पूर्व मंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को मोहाली की अदालत से एक बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद अब उन्हें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का सहारा लेना होगा।


इस बीच, बिक्रम मजीठिया की पत्नी गनीव कौर ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ जारी नोटिस को रद्द करने की मांग की है। यह नोटिस आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके पति के खिलाफ दर्ज FIR के संदर्भ में 10 अगस्त 2025 को भेजा गया था। नोटिस में गनीव कौर से कुछ दस्तावेजों की मांग की गई है। पंजाब सरकार ने स्पष्ट किया है कि गनीव कौर इस मामले में आरोपी नहीं हैं, बल्कि उन्हें गवाह के रूप में नोटिस जारी किया गया है।


मजीठिया के वकील अर्शदीप सिंह कलेर ने बताया कि अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामले की जांच अभी भी चल रही है। जैसे ही हमें मोहाली अदालत का आदेश प्राप्त होगा, हम इसकी पूरी जांच करेंगे और फिर इसे पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।