Newzfatafatlogo

राजकुमार राव को 8 साल पुराने कानूनी विवाद में मिली जमानत

बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव को 2017 की फिल्म 'बहन होगी तेरी' से जुड़े एक कानूनी विवाद में जमानत मिल गई है। जालंधर कोर्ट में सरेंडर करने के बाद उन्हें सशर्त जमानत दी गई। इस मामले में राजकुमार के साथ फिल्म के अन्य निर्माता और निर्देशक भी शामिल हैं। जानें इस विवाद की पूरी कहानी और कोर्ट की अगली सुनवाई की तारीख।
 | 
राजकुमार राव को 8 साल पुराने कानूनी विवाद में मिली जमानत

राजकुमार राव का कानूनी विवाद

राजकुमार राव: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता राजकुमार राव एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार उनकी एक्टिंग नहीं, बल्कि 2017 में आई फिल्म 'बहन होगी तेरी' से जुड़ा एक पुराना कानूनी मामला है। हाल ही में, उन्होंने पंजाब के जालंधर कोर्ट में आत्मसमर्पण किया और उन्हें सशर्त जमानत प्राप्त हुई। आइए जानते हैं इस मामले की पूरी कहानी।


कानूनी विवाद का इतिहास


फिल्म 'बहन होगी तेरी', जो 2017 में रिलीज हुई थी, एक रोमांटिक कॉमेडी है, जिसमें राजकुमार ने गट्टू का किरदार निभाया था। फिल्म के एक पोस्टर में राजकुमार को भगवान शिव के अवतार में मोटरसाइकिल पर दिखाया गया था, जिससे कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगा। जालंधर के एक स्थानीय शिवसेना नेता ने इस दृश्य को अपमानजनक मानते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।


कोर्ट में सरेंडर


इसके बाद, राजकुमार राव, फिल्म के निर्देशक अजय के. पन्नालाल, निर्माता टोनी डिसूजा और अभिनेत्री श्रुति हासन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कोर्ट ने राजकुमार को समन भेजा, लेकिन वह पेश नहीं हो सके, जिसके कारण उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हुआ। 28 जुलाई 2025 को राजकुमार ने जालंधर कोर्ट में सरेंडर किया और उन्हें सशर्त जमानत मिल गई। मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी।


निर्माताओं का बयान


राजकुमार ने इस मामले पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि, फिल्म के निर्माताओं ने पहले कहा था कि उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। यह दृश्य कहानी का एक हिस्सा था, जिसमें राजकुमार का किरदार एक जागरण मंडली में शिव का रोल निभाता है। फिल्म को सेंसर बोर्ड से मंजूरी भी मिली थी और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था। यह विवाद फिर से सुर्खियों में है, लेकिन राजकुमार के प्रशंसकों को उम्मीद है कि यह मामला जल्द ही सुलझ जाएगा।