राजदेव रंजन हत्या मामले में तीन दोषियों को मिली आजीवन कारावास की सजा

राजदेव रंजन हत्या मामले का फैसला
सीबीआई अदालत ने बुधवार को 2016 में बिहार के सीवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में तीन व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश नमिता सिंह ने दोषियों रोहित कुमार सोनी, विजय कुमार गुप्ता और सोनू कुमार गुप्ता पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
हत्या की घटना
राजदेव रंजन, जो हिंदी दैनिक हिंदुस्तान में कार्यरत थे, की 13 मई 2016 को सीवान के फल बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी ने आरोप लगाया था कि राजद नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन इस हत्या में शामिल थे, जिसके बाद बिहार सरकार ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया।
मामले की जांच
सीबीआई ने 15 सितंबर 2016 को बिहार सरकार के अनुरोध पर इस मामले को दर्ज किया। पहले से सीवान पुलिस स्टेशन में दर्ज अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामले की जांच अब सीबीआई द्वारा की जा रही थी।
आरोप पत्र और नाबालिग का मामला
सीबीआई ने 21 दिसंबर 2016 को एक नाबालिग के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। इसमें शहाबुद्दीन, उसके कथित गुर्गे मोहम्मद अजहरुद्दीन बेग, जिसे लड्डन मिया के नाम से भी जाना जाता है, और अन्य आरोपियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र और हत्या के आरोप शामिल थे।
अदालत का निर्देश
सीबीआई प्रवक्ता ने बताया कि नाबालिग का मुकदमा किशोर न्यायालय में चल रहा है। बचाव पक्ष के वकील शरद सिन्हा ने बताया कि लड्डन मियां और दो अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। अदालत ने मुजफ्फरपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को कानून के अनुसार मुआवजा देने का निर्देश भी दिया है।