राबड़ी देवी की याचिका पर सीबीआई को नोटिस, न्यायाधीश के खिलाफ उठाए सवाल
दिल्ली अदालत ने राबड़ी देवी की याचिका पर सीबीआई को जारी किया नोटिस
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जवाब मांगा है। इस याचिका में उन्होंने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से संबंधित मामले को किसी अन्य न्यायाधीश के पास स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश भट्ट इस मामले की सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने सीबीआई को नोटिस जारी किया।
हालांकि, अदालत ने सीबीआई द्वारा चल रही सुनवाई को रोकने की मांग को खारिज कर दिया। इससे पहले, राबड़ी देवी ने सोमवार को सीबीआई और ईडी के खिलाफ दर्ज मामलों को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने निष्पक्ष न्याय की कमी की आशंका जताई थी। उन्हें चार मामलों में आरोपी बनाया गया है, जिनमें नौकरी के लिए जमीन और आईआरसीटीसी घोटाला शामिल हैं, जिनकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने कर रहे हैं।
राबड़ी देवी की याचिका में कहा गया है कि उन्हें यह उचित आशंका है कि विशेष न्यायाधीश द्वारा निष्पक्ष न्याय नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि विशेष न्यायाधीश का आचरण अभियोजन पक्ष के प्रति पक्षपाती प्रतीत होता है, जो कई उदाहरणों से स्पष्ट है।
याचिका में यह भी दावा किया गया है कि न्याय के हित में मामलों को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित करना आवश्यक है। इसके बाद न्यायाधीश ने मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर के लिए निर्धारित की है।
