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राबड़ी देवी को नया सरकारी आवास, पुराना आवास खाली करने का आदेश

बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को नया सरकारी आवास आवंटित किया गया है। उन्हें 10 सर्कुलर रोड से 39 हार्डिंग रोड पर स्थानांतरित होने का निर्देश दिया गया है। यह निर्णय नई सरकार के गठन के बाद लिया गया है और इसे राजनीतिक हलकों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आरजेडी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले आधिकारिक आदेश की प्रतीक्षा करने की बात कही है। जानें इस बदलाव के पीछे की कहानी और इसके राजनीतिक प्रभाव।
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राबड़ी देवी को नया सरकारी आवास, पुराना आवास खाली करने का आदेश

बिहार में प्रशासनिक बदलाव

बिहार की राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तन हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में विपक्ष की नेता राबड़ी देवी को उनके लंबे समय से आवंटित सरकारी आवास को बदलने का निर्देश दिया गया है। भवन निर्माण विभाग द्वारा जारी नई आवास व्यवस्था के तहत उन्हें 39 हार्डिंग रोड पर एक बड़ा परिसर आवंटित किया गया है। यह निर्णय नई सरकार के गठन के बाद के महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयों में से एक माना जा रहा है।


आवास परिवर्तन का आदेश

नया आवास, पुराना पता खाली करने का आदेश

भवन निर्माण विभाग की अधिसूचना के अनुसार, राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का आवास खाली करके 39 हार्डिंग रोड पर स्थित नए बंगले में स्थानांतरित होना होगा। यह नया आवास आमतौर पर वरिष्ठ मंत्रियों के लिए आरक्षित रहता है। यह आदेश विभाग के संयुक्त सचिव शिव रंजन द्वारा जारी किया गया है।


पुराने ठिकाने का बदलाव

लगभग दो दशक पुराना ठिकाना बदल रहा

राबड़ी देवी 2005 से 10 सर्कुलर रोड पर निवास कर रही थीं, जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़कर 1 अणे मार्ग का बंगला नीतीश कुमार को सौंपा था। यह स्थान लंबे समय से आरजेडी का राजनीतिक केंद्र रहा है, जहां कई महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित होती रही हैं। इस बंगले में लालू प्रसाद भी उनके साथ रहते हैं।


आरजेडी की प्रतिक्रिया

RJD ने अपनाई सतर्क रणनीति

आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि पार्टी को अब तक आधिकारिक आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि लिखित आदेश मिलने के बाद ही पार्टी की विस्तृत प्रतिक्रिया सामने आएगी। राजनीतिक हलकों में इसे हालिया चुनावी परिस्थितियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है।


हाई कोर्ट का आदेश

2019 हाई कोर्ट आदेश की गूंज

यह निर्णय 2019 में पटना हाई कोर्ट के उस फैसले की याद दिलाता है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगलों का आवंटन अवैध ठहराया गया था। कोर्ट ने कई पूर्व सीएम को आवास खाली करने का निर्देश दिया था। बाद में राबड़ी देवी का आवंटन विपक्ष के नेता के रूप में फिर से परिभाषित किया गया था।