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राशन कार्ड सूची से 2.25 करोड़ अपात्र नाम हटाए गए: जानें कैसे

सरकार ने राशन कार्ड सूची से 2.25 करोड़ अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाने का निर्णय लिया है। यह कदम मुफ्त राशन योजना को प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है। जानें किन कारणों से नाम हटाए गए और कैसे आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका नाम सूची में है या नहीं। इस प्रक्रिया के तहत, राज्यों ने अपात्र व्यक्तियों की पहचान की और योग्य लाभार्थियों को सूची में शामिल करने की प्रक्रिया जारी रखी।
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राशन कार्ड सूची से 2.25 करोड़ अपात्र नाम हटाए गए: जानें कैसे

राशन कार्ड सूची में बदलाव

राशन कार्ड की सूची से 2.25 करोड़ अपात्र व्यक्तियों के नाम हटा दिए गए हैं। जानें किन कारणों से ये नाम हटाए गए और कैसे आप यह पता कर सकते हैं कि आपका नाम सूची में है या नहीं।


सरकार की मुफ्त राशन योजना पर प्रभाव

सरकार की मुफ्त राशन योजना में हाल ही में एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। पिछले 4-5 महीनों में राशन कार्ड सूची से लगभग 2.25 करोड़ अपात्र लाभार्थियों के नाम हटा दिए गए हैं।


अपात्र लाभार्थियों की पहचान कैसे की गई?

खाद्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत कई लोग ऐसे थे जो पात्रता मानकों पर खरे नहीं उतरते थे। इनमें शामिल थे:


चार पहिया वाहन के मालिक, निर्धारित आय सीमा से अधिक कमाने वाले, कंपनियों के निदेशक, और मृत व्यक्तियों के नाम जो सूची में बने हुए थे।


खाद्य सचिव संजय चोपड़ा ने बताया कि इन नामों को गहन जांच के बाद डेटाबेस से हटा दिया गया है।


राज्यों द्वारा सूची की जांच और सुधार

केंद्र सरकार ने अपात्र लाभार्थियों की पहचान की सूची राज्यों के साथ साझा की। इसके बाद राज्य सरकारों ने सत्यापन कर:


अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाए


योग्य व्यक्तियों को सूची में शामिल करने की प्रक्रिया जारी रखी


इस अभियान के दौरान 4-5 महीनों में 2.25 करोड़ नाम हटाए गए।


NFSA के तहत कवरेज और पात्रता

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के अनुसार:


ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी आबादी का 50% इस योजना के दायरे में आता है। कुल मिलाकर यह 81.35 करोड़ लोगों को कवर करता है। पात्रता तय करने, सूची अपडेट करने और अपात्र नाम हटाने का अधिकार राज्यों के पास है और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है।


AAY और PHH परिवारों को अनाज की मात्रा

योजना के दो प्रमुख लाभार्थी वर्ग हैं:


अंत्योदय अन्न योजना (AAY)
हर महीने 35 किलो अनाज प्रति परिवार।


प्राथमिकता वाले परिवार (PHH)
परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो अनाज प्रति माह।