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रेवाड़ी में तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन

रेवाड़ी में आयोजित तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में 8745 मामलों का सफल समाधान किया गया। इस आयोजन के दौरान ₹9.41 करोड़ की राशि का आपसी समझौता हुआ, जिससे न्याय प्रणाली को अधिक सुलभ और त्वरित बनाने में मदद मिली। न्यायिक अधिकारियों ने विभिन्न प्रकार के मामलों का त्वरित निपटारा किया, जिससे न्यायिक व्यवस्था पर बोझ कम हुआ। अमित वर्मा ने नागरिकों और न्यायिक अधिकारियों का आभार व्यक्त किया और भविष्य में ऐसे आयोजनों में सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा जताई।
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रेवाड़ी में तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

रेवाड़ी: हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के निर्देशों के अनुसार और माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रेवाड़ी गुरविंदर सिंह वाधवा की देखरेख में, अमित वर्मा, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रेवाड़ी की निगरानी में 13 सितंबर 2025 (शनिवार) को जिला न्यायालय रेवाड़ी, उपमंडल न्यायालय बावल और उपमंडल न्यायालय कोसली में तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया।


इस लोक अदालत के माध्यम से कुल 8745 मामलों का आपसी सहमति से समाधान किया गया, जिसमें 9,41,31,595/- (रुपये नौ करोड़ इकतालीस लाख इकतीस हजार पाँच सौ पचानवे मात्र) की राशि का निपटारा आपसी समझौते द्वारा किया गया।


रेवाड़ी में आयोजित लोक अदालत की बेंचों की अध्यक्षता मिस अंकिता शर्मा (अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश), अरविन्द नाशिएर (प्रिंसिपल जज, परिवार न्यायालय), मिस जोगिन्दरी (सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड सह अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी), आकाश सरोहा और आदित्य सैनी (सिविल जज जूनियर डिविजन सह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी) द्वारा की गई। उपमंडल न्यायालय बावल में आलोक आनंद (अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड सह उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी) और उपमंडल न्यायालय कोसली में मिस निशा (सिविल जज जूनियर डिविजन सह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी) ने भी कार्य किया।


इस लोक अदालत में चेक बाउंस, दीवानी, मोटर वाहन अधिनियम, बैंक रिकवरी, पारिवारिक विवाद जैसे विभिन्न मामलों का त्वरित निपटारा किया गया। इस आयोजन ने न्याय प्रणाली को अधिक सुलभ और सरल बनाने में मदद की है, जिससे पक्षकारों को शीघ्र न्याय मिला और न्यायिक व्यवस्था पर बोझ भी कम हुआ।


इस अवसर पर, अमित वर्मा, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रेवाड़ी ने लोक अदालत में भाग लेने वाले सभी नागरिकों और न्यायिक अधिकारियों का आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी ऐसे आयोजनों में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा जताई।