रेवाड़ी में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा
नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म का मामला
रेवाड़ी: फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी राजेश (जो दादरी तोये, जिला झज्जर का निवासी है) को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, उसे 26 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। यदि वह जुर्माना नहीं अदा करता है, तो उसे 20 महीने की अतिरिक्त कैद का सामना करना पड़ेगा।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी, हेमेंद्र कुमार मीणा (IPS) द्वारा महिला अपराध और POCSO मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई के लिए दिए गए विशेष निर्देशों के तहत की गई है।
यह मामला वर्ष 2020 का है, जब रेवाड़ी की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 15 वर्षीय बेटी 10 जून 2020 को घर से बाहर गई थी और वापस नहीं लौटी। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपी की पहचान की गई, जिसके बाद थाना रामपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी को 18 जून 2020 को गुरुग्राम के कादीपुर से गिरफ्तार किया और नाबालिग पीड़िता को राजस्थान के कोटपूतली क्षेत्र से बरामद किया।
नाबालिग ने अपने बयान में आरोपी पर बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया, जिसके आधार पर POCSO की धाराएं भी जोड़ी गईं। पुलिस ने मजबूत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत में चार्जशीट पेश की। सुनवाई के बाद एएसजे लोकेश गुप्ता ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
