रैपिडो पर 10 लाख का जुर्माना, ग्राहकों को रिफंड देने का आदेश

रैपिडो पर कार्रवाई
रैपिडो पर जुर्माना: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म रैपिडो पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और ग्राहकों को रिफंड देने का निर्देश दिया है। रैपिडो ने 'गारंटीड ऑटो' और '5 मिनट में ऑटो या 50 रुपये पाएं' जैसे भ्रामक विज्ञापन चलाए थे, जिसके कारण यह कार्रवाई की गई।
अदालत ने इन विज्ञापनों को भ्रामक मानते हुए कंपनी को इन्हें तुरंत बंद करने का आदेश दिया।
CCPA ने बताया कि ये विज्ञापन 120 से अधिक शहरों में विभिन्न भाषाओं में 548 दिनों तक प्रसारित हुए, जिससे इनका भ्रामक प्रभाव बढ़ गया। जून 2024 से जुलाई 2025 के बीच, रैपिडो को 1,200 से अधिक उपभोक्ता शिकायतों का सामना करना पड़ा, जिनमें से आधी का समाधान नहीं हुआ।
अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए रैपिडो को जुर्माना भरने का आदेश दिया गया।
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के आंकड़ों के अनुसार, जून 2024 से जुलाई 2025 के बीच रैपिडो के खिलाफ शिकायतों की संख्या बढ़कर 1,224 हो गई, जबकि पिछले 14 महीनों में यह संख्या 575 थी।
CCPA की जांच में पाया गया कि रैपिडो के विज्ञापनों में अस्वीकरण बेहद छोटे और अपठनीय फ़ॉन्ट में थे। 50 रुपये का लाभ वास्तविक मुद्रा नहीं था, बल्कि '50 रुपये तक' मूल्य के 'रैपिडो सिक्के' थे, जिनका उपयोग केवल बाइक की सवारी के लिए किया जा सकता था और जिनकी वैधता केवल सात दिनों तक थी।
प्राधिकरण ने यह भी पाया कि विज्ञापनों में गारंटी का दावा प्रमुखता से किया गया था, जबकि नियम और शर्तों में कहा गया था कि यह आश्वासन व्यक्तिगत चालकों द्वारा दिया गया था, न कि रैपिडो द्वारा।
मंत्रालय ने कहा, 'इस तरह के प्रतिबंधों ने प्रस्ताव के मूल्य को कम कर दिया और उपभोक्ताओं को अनुचित रूप से कम समय में रैपिडो की दूसरी सेवा का उपयोग करने के लिए मजबूर कर दिया।'
भ्रामक विज्ञापनों और समर्थनों की रोकथाम के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार, अस्वीकरण मुख्य दावों का खंडन नहीं कर सकते या महत्वपूर्ण जानकारी नहीं छिपा सकते। CCPA ने कहा कि रैपिडो के विज्ञापनों ने इन आवश्यकताओं का उल्लंघन किया है।
रैपिडो 120 से अधिक शहरों में कार्यरत है और इसने कई क्षेत्रीय भाषाओं में लगभग 548 दिनों तक भ्रामक विज्ञापन अभियान चलाया। उपभोक्ताओं की कई शिकायतें सेवा में कमियों, रिफंड न मिलने, अधिक पैसे वसूलने और वादा की गई सेवाएँ न मिलने से संबंधित हैं, और अधिकांश शिकायतें कंपनी के साथ साझा किए जाने के बावजूद अनसुलझी रह गई हैं।
CCPA ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे स्पष्ट शर्तों के बिना 'गारंटीकृत' या 'आश्वस्त' वादे करने वाले विज्ञापनों के प्रति सतर्क रहें।
भ्रामक विज्ञापनों का सामना करने वाले उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर कॉल कर सकते हैं या एनसीएच ऐप या वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं।
प्राधिकरण ने रैपिडो को भ्रामक विज्ञापनों को तुरंत बंद करने का आदेश दिया है।