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लाडो लक्ष्मी योजना: महिलाओं के लिए पंजीकरण में कमी, प्रशासन की चुनौती

कैथल में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के पंजीकरण में कमी आई है, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। 21 सौ रुपये की सहायता राशि के लिए केवल 30 हजार महिलाओं ने पंजीकरण कराया है, जबकि योग्य महिलाओं की संख्या 84,000 है। डीसी प्रीति ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सभी पात्र महिलाओं तक पहुंचें और उन्हें योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रयास करें। जानें इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज और पात्रता मानदंड।
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लाडो लक्ष्मी योजना: महिलाओं के लिए पंजीकरण में कमी, प्रशासन की चुनौती

कैथल में लाडो लक्ष्मी योजना का हाल

कैथल (लाडो लक्ष्मी योजना)। राज्य सरकार द्वारा लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत महिलाओं को 21 सौ रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। हालांकि, जिले की महिलाएं इस योजना का लाभ उठाने में पीछे रह गई हैं। इसका मुख्य कारण राशन कार्ड कटने और अन्य सरकारी योजनाओं से वंचित होने का भय है। जिला उपायुक्त ने अधिकारियों को अधिक से अधिक पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि अब तक केवल 30 हजार महिलाओं ने ही पंजीकरण कराया है, जबकि जिले में योग्य महिलाओं की संख्या लगभग 84,000 है। यह स्थिति महिलाओं के बीच जागरूकता की कमी को दर्शाती है। जिला प्रशासन भी इस मामले में महिलाओं को जागरूक करने में पीछे है।


डीसी का निर्देश: सभी पात्र महिलाओं तक पहुंचें

डीसी का फरमान: हर पात्र महिला तक पहुंचो


डीसी प्रीति ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे सुनिश्चित करें कि सभी योग्य महिलाएं योजना का लाभ प्राप्त करें। जिन महिलाओं ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उनसे संपर्क कर मोबाइल एप के माध्यम से आवेदन करवाने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। अधिकारियों को युद्धस्तर पर काम करने के लिए कहा गया है, और इसके लिए गांवों में कैंप भी आयोजित किए जाएंगे। अधिकारियों को पंजीकरण की संख्या बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करने का निर्देश दिया गया है, और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गांवों में अतिरिक्त स्टाफ भेजकर महिलाओं का पंजीकरण और सत्यापन किया जाए।


लाडो लक्ष्मी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

Lado Lakshmi Scheme: ये चाहिए दस्तावेज


इस योजना का लाभ उन महिलाओं को दिया जाएगा जिनके परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है। प्रत्येक पात्र लाभार्थी के नाम पर एक सक्रिय बैंक खाता होना अनिवार्य है। पात्र महिला की आयु 23 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यदि कोई महिला हरियाणा के बाहर से विवाह करके आई है और उसका पति हरियाणा का निवासी है, तो वह महिला भी इस योजना के लिए पात्र है, बशर्ते कि वह पिछले 15 वर्षों से हरियाणा में निवास कर रही हो। यह सहायता राशि बैंकों के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में वितरित की जाएगी।