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शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कोर्ट का बड़ा फैसला

इलाहाबाद की पॉक्सो एक्ट अदालत ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य के खिलाफ बच्चों के यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश आशुतोष ब्रह्मचारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। कोर्ट ने पुलिस को मामले की विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया है। जानें इस मामले में क्या नया हुआ है और स्वामी की मुश्किलें कैसे बढ़ सकती हैं।
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शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कोर्ट का बड़ा फैसला

प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ीं


प्रयागराज। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के लिए हालात और कठिन होते जा रहे हैं। इलाहाबाद की पॉक्सो एक्ट अदालत ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य दंडी स्वामी प्रत्यक्त चैतन्य मुकुंदानंद गिरि के खिलाफ बच्चों के यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश कोर्ट ने आशुतोष ब्रह्मचारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।


कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह एफआईआर दर्ज करे और मामले की गहन जांच करे। इस आदेश के बाद, झूंसी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया जाएगा। यह आवेदन धारा 173(4) के तहत शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज द्वारा दायर किया गया था, जिसमें एफआईआर दर्ज करने और कड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी।


स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की बढ़ती समस्याएं
सूत्रों के अनुसार, कोर्ट के इस आदेश के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की समस्याएं बढ़ने की संभावना है। उन पर आरोप है कि उनके आश्रम में नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण किया जाता है। इस संबंध में अदालत को एक सीडी भी सौंपने का दावा किया गया है।