शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की विदेश यात्रा पर रोक, 60 करोड़ का भुगतान अनिवार्य

बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश
अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस जोड़े की विदेश यात्रा पर रोक लगा दी है। अदालत ने उन्हें धोखाधड़ी के एक मामले में ₹60 करोड़ का भुगतान करने का आदेश दिया है। आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने शिल्पा और राज के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है, जिससे वे बिना अदालत या जांच एजेंसी की अनुमति के विदेश नहीं जा सकते।
कोलंबो यात्रा का अनुरोध
कोलंबो जाने की अनुमति मांगी गई थी
शिल्पा शेट्टी को एक यूट्यूब कार्यक्रम के लिए कोलंबो जाने की योजना थी, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें देश छोड़ने की अनुमति देने से मना कर दिया। शिल्पा के वकील ने अदालत को बताया कि अभिनेत्री 25-29 अक्टूबर तक कोलंबो जाने वाली थीं। अदालत ने इस अनुरोध को तुरंत खारिज कर दिया।
अगली सुनवाई की तारीख
14 अक्टूबर को सुनवाई होगी
बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि दंपति को पहले ₹60 करोड़ का भुगतान करना होगा, उसके बाद ही वे विदेश यात्रा की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।
पिछले प्रतिबंध
पहले भी लगाया था प्रतिबंध
पिछले हफ्ते, बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिल्पा और राज को थाईलैंड के फुकेत की यात्रा करने से भी रोका था। अदालत ने कहा कि दंपति पर कई गंभीर आरोप हैं, जिनका मामला अभी लंबित है।
मामले का सारांश
क्या है पूरा मामला?
व्यवसायी दीपक कोठारी ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि दंपति ने उनसे ₹60 करोड़ का निवेश करवाया और फिर उस पैसे का उपयोग निजी खर्चों के लिए किया।