शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को विदेश यात्रा के लिए 60 करोड़ जमा करने का आदेश

बाम्बे हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय
मुंबई। बाम्बे हाई कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के मामले में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दंपती को विदेश यात्रा की याचिका पर सुनवाई से पहले 60 करोड़ रुपए जमा करने होंगे। यह मामला तब शुरू हुआ जब व्यवसायी दीपक कोठारी ने 14 अगस्त को जुहू थाने में दंपती के खिलाफ 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। इस मामले की जांच पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा कर रही है।
दीपक कोठारी ने आरोप लगाया कि 2015 से 2023 के बीच, उन्होंने अपनी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में 60 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए शेट्टी और कुंद्रा को प्रेरित किया था। उनका कहना है कि दंपती ने इस राशि का उपयोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किया। मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ ने बुधवार को कहा कि वे विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों का सामना कर रहे हैं।
दंपती के वकील ने अदालत को बताया कि फुकेट की यात्रा केवल पर्यटन के लिए है, जबकि अन्य सभी यात्रा पेशेवर कार्य के लिए हैं। वकील ने यह भी कहा कि दंपती ने जांच में सहयोग किया है और पूछताछ के लिए उपस्थित हुए हैं। इसके बाद उच्च न्यायालय ने कहा कि उनके सहयोग के कारण ही उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। शेट्टी को जिन व्यावसायिक कार्यक्रमों में शामिल होना था, उनके लिए आमंत्रण पत्र या अन्य संचार की प्रति भी पीठ ने मांगी। इसके बाद उच्च न्यायालय ने कहा कि वे 60 करोड़ रुपए की पूरी राशि जमा होने के बाद ही याचिका पर विचार करेंगे। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।