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शिल्पा शेट्टी से 60 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में पूछताछ

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से 60 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में पूछताछ की। लगभग 4 घंटे 30 मिनट तक चली इस पूछताछ में शिल्पा ने अपनी विज्ञापन कंपनी के लेनदेन की जानकारी दी। इस मामले में उनके पति राज कुंद्रा भी शामिल हैं, जिन पर आरोप है कि उन्होंने निवेश के लिए लोगों को प्रेरित किया। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत की आगामी सुनवाई के बारे में।
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शिल्पा शेट्टी से 60 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में पूछताछ

शिल्पा शेट्टी की पूछताछ

मुंबई: मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का बयान लिया है। एक अधिकारी के अनुसार, शिल्पा से लगभग 4 घंटे 30 मिनट तक पूछताछ की गई और उनके बयान को आधिकारिक रूप से दर्ज किया गया।


EOW की टीम ने यह पूछताछ शिल्पा के निवास पर की। इस दौरान, शिल्पा ने अपनी विज्ञापन कंपनी के बैंक खाते से संबंधित लेनदेन की जानकारी साझा की और कई दस्तावेज भी प्रस्तुत किए, जिनकी अब पुलिस जांच कर रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। यह जोड़ा लुकआउट सर्कुलर (LOC) के निलंबन के लिए अदालत में गया था ताकि वे थाईलैंड के फुकेत में 2 से 5 अक्टूबर तक यात्रा कर सकें।


कपल के वकीलों ने बताया कि उनके पास यात्रा और ठहरने की पूरी बुकिंग है और उन्होंने पहले भी जांच एजेंसियों का सहयोग करते हुए विदेश यात्रा की है। इस मामले में 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है, जो कपल की अब बंद हो चुकी कंपनी Best Deal TV Pvt. Ltd. से संबंधित है। UY Industries Pvt. Ltd. के निदेशक दीपक कोठारी ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि 2015 से 2023 के बीच राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने उन्हें निवेश के लिए प्रेरित किया और उन्होंने लगभग 60.48 करोड़ रुपये का निवेश किया। शिल्पा ने इस निवेश पर व्यक्तिगत गारंटी भी दी थी।


राज कुंद्रा ने 15 सितंबर को पुलिस के समन पर EOW के सामने पेश होकर पूछताछ में भाग लिया था। अब इस मामले में मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड़ की बेंच ने राज्य पक्ष से 8 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। कपल ने अदालत को यह भी बताया कि वे अक्टूबर और दिसंबर में अमेरिका, श्रीलंका, मालदीव, दुबई और लंदन की यात्रा करना चाहते हैं। अदालत अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को करेगी।