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संजौली मस्जिद विवाद: हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराने के फैसले के खिलाफ वक्फ बोर्ड ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। न्यायाधीश अजय मोहन की अदालत ने नगर निगम को नोटिस जारी करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर स्थिति को बनाए रखने के साथ-साथ ऊपरी मंजिलों को तोड़ने के आदेश को बरकरार रखा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी।
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संजौली मस्जिद विवाद: हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश

संजौली मस्जिद का विवाद

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी में स्थित संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने के निर्णय के खिलाफ वक्फ बोर्ड ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश अजय मोहन ने की। अदालत ने नगर निगम को नोटिस जारी करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। अदालत ने ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है, जबकि ऊपरी मंजिलों को स्वयं तोड़ने के आदेश को बरकरार रखा है। इस मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी।


वक्फ बोर्ड की याचिका: वक्फ बोर्ड ने शिमला नगर निगम आयुक्त और जिला अदालत के निर्णय को चुनौती दी है। पहले इस संबंध में एक याचिका दायर की गई थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था। इसके बाद वक्फ बोर्ड ने फिर से नई याचिका दायर की। उल्लेखनीय है कि 30 अक्टूबर को जिला अदालत ने शिमला नगर निगम आयुक्त के 3 मई 2025 के आदेशों को सही ठहराया था, जिसमें पूरी मस्जिद को अवैध मानते हुए ढांचे को हटाने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, इन आदेशों को वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी ने जिला अदालत में चुनौती दी थी। जिला अदालत ने सुनवाई के दौरान निगम आयुक्त के आदेशों को सही ठहराया और 30 दिसंबर तक अवैध ढांचे को गिराने के निर्देश दिए।