सड़क सुरक्षा नियमों पर भारी जुर्माना: जानें क्या हैं नए नियम
सड़क सुरक्षा नियमों का महत्व
हर साल देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या लाखों में होती है, जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है या उन्हें गंभीर चोटें आती हैं। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी कई लोग ट्रैफ़िक नियमों का पालन नहीं करते हैं।
इसलिए, ट्रैफ़िक पुलिस ने उल्लंघनों पर सख्त कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। ये नियम न केवल सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हैं, बल्कि लोगों में ट्रैफ़िक सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए भी बनाए गए हैं।
बिना हेलमेट पर जुर्माना
दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस के अनुसार, यदि कोई बाइक या स्कूटर सवार हेलमेट नहीं पहनता है, तो उस पर ₹1,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही, उसका ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है। यह नियम हेलमेट न पहनने से होने वाली गंभीर चोटों और मौतों को कम करने के लिए लागू किया गया है।
गाड़ी चलाते समय फ़ोन का उपयोग
मोबाइल फ़ोन का उपयोग सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण है। इसलिए, गाड़ी चलाते समय फ़ोन का उपयोग करते पकड़े जाने पर ₹5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम सभी प्रकार के वाहनों पर लागू होता है, ताकि चालकों का ध्यान भंग न हो और दुर्घटनाएँ रोकी जा सकें।
दस्तावेज़ न होने पर जुर्माना
ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर ₹5,000 का जुर्माना और बीमा न होने पर ₹2,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, तीन महीने की जेल और सामुदायिक सेवा का भी प्रावधान है। यदि किसी वाहन में प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं है, तो ₹10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति दोबारा बिना बीमा के पकड़ा जाता है, तो जुर्माना बढ़कर ₹4,000 हो जाता है।
तीन लोगों को बिठाना गैरकानूनी
बाइक पर तीन लोगों को बिठाना गैरकानूनी है और इस उल्लंघन पर ₹1,000 का जुर्माना लगाया जाता है। सड़क पर खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने या रेसिंग करने पर ₹5,000 का जुर्माना लगता है। इसके अलावा, यदि कोई वाहन एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देता है, तो उस पर ₹10,000 का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
ट्रैफ़िक सिग्नल का उल्लंघन
ट्रैफ़िक सिग्नल का उल्लंघन एक गंभीर यातायात उल्लंघन है और इसके लिए ₹5,000 का जुर्माना है। वहीं, वाहन में ओवरलोडिंग करने पर ₹20,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और यातायात नियंत्रण बनाए रखना है।
नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर जुर्माना
यदि कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके अभिभावक पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें तीन साल तक की जेल और वाहन का पंजीकरण रद्द करना शामिल है। नाबालिगों को 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।
