सतना थाना प्रभारी को हाईकोर्ट ने दी अनोखी सजा, 1000 फलदार पौधे लगाने का आदेश

हाईकोर्ट का अनोखा आदेश
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सतना के थाना प्रभारी को एक अनोखी सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें 1000 फलदार पौधे लगाने का निर्देश दिया है, जो कि एक अदालती आदेश की अवहेलना के मामले में दिया गया है। दरअसल, सतना जिले में एक दुष्कर्म मामले में पीड़िता को नोटिस जारी किया गया था, जिसे थाना प्रभारी रविंद्र द्विवेदी को समय पर तामील कराना था। लेकिन जब उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस पर नाराजगी जताई। इसके बाद प्रभारी ने अपनी गलती स्वीकार की और माफी मांगी, जिसके चलते अदालत ने उन्हें पर्यावरणीय दंड के रूप में पौधारोपण का आदेश दिया।
पौधारोपण की समय सीमा
हाईकोर्ट ने थाना प्रभारी को 1 जुलाई से 31 अगस्त 2025 के बीच चित्रकूट क्षेत्र में आम, अमरूद, जामुन जैसे फलदार पौधे लगाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही, उन्हें एक साल तक इन पौधों की देखभाल भी करनी होगी। अदालत ने यह भी कहा है कि उन्हें पौधों की तस्वीरें और जीपीएस लोकेशन कोर्ट को भेजनी होंगी। थाना प्रभारी ने कहा कि वे खुद पर लगे ₹5000 का जुर्माना भी भरेंगे और कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 1000 फलदार पौधे लगाएंगे।
अगली सुनवाई की तारीख
हाईकोर्ट ने सतना के एसपी को निर्देश दिया है कि वे पौधारोपण स्थल का निरीक्षण करें और अगली सुनवाई में इसकी रिपोर्ट पेश करें, जो कि 16 सितंबर को होगी। इस फैसले को एक मिसाल के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें सजा के साथ-साथ समाज और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का संदेश भी दिया गया है।