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सिंगापुर में भारतीय युवकों द्वारा यौनकर्मियों से लूटपाट, मिली सख्त सजा

सिंगापुर में छुट्टियां मनाने आए दो भारतीय युवकों ने यौनकर्मियों से लूटपाट की। उन्हें अदालत ने पांच साल एक महीने की जेल और 12 कोड़े मारने की सजा सुनाई। जानें इस घटना की पूरी कहानी और इसके पीछे की वजहें।
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सिंगापुर में भारतीय युवकों द्वारा यौनकर्मियों से लूटपाट, मिली सख्त सजा

सिंगापुर में भारतीय युवकों की लूटपाट की घटना

सिंगापुर में भारतीय युवकों द्वारा लूटपाट: सिंगापुर में छुट्टियां मनाने आए दो भारतीय युवकों ने दो यौनकर्मियों को होटल में बुलाकर उनसे लूटपाट और मारपीट की। इस मामले में अदालत ने दोनों को कड़ी सजा सुनाई है। आरोपियों के नाम 23 वर्षीय अरोक्कियासामी डाइसन और 27 वर्षीय राजेंद्रन मायिलारसन हैं। उन्हें पांच साल एक महीने की जेल और 12-12 कोड़े मारने की सजा दी गई है।


दोनों आरोपी 24 सितंबर को भारत से सिंगापुर पहुंचे थे। 26 सितंबर को लिटिल इंडिया क्षेत्र में घूमते समय, एक व्यक्ति ने उनसे यौन सेवाओं के बारे में पूछा और उन्हें दो महिलाओं का संपर्क दिया। पैसों की आवश्यकता के चलते, डाइसन ने राजेंद्रन को महिलाओं को होटल बुलाकर लूटने की योजना बताई, जिस पर राजेंद्रन ने सहमति जताई।


पहली लूट की वारदात

पहली वारदात


शाम को, दोनों ने एक महिला को जालान बेसर स्थित होटल बुलाया। महिला के पहुंचते ही, उन्होंने उसके हाथ-पांव कपड़ों से बांध दिए और उसे पीटा। इसके बाद, लगभग 2000 डॉलर नकद, जेवर, पासपोर्ट और बैंक कार्ड लूट लिए।


दूसरी लूट की वारदात

दूसरी वारदात


इसी रात करीब 11 बजे, दोनों ने दूसरी महिला को डेस्कर रोड के एक होटल में बुलाया। वहां पहुंचते ही, उन्होंने उसे पकड़कर कमरे में खींच लिया और उसका मुंह दबा दिया ताकि वह चिल्ला न सके। आरोपियों ने उससे 800 डॉलर नकद, दो मोबाइल और पासपोर्ट लूट लिए और धमकी दी कि वे वापस आएंगे, जिससे वह कमरे से बाहर न निकल सके।


गिरफ्तारी और सजा

गिरफ्तारी और सजा


दूसरी महिला ने अगले दिन एक परिचित को घटना बताई, जिसने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सुनवाई के दौरान, दोनों ने बिना वकील के अपराध स्वीकार किया और कम सजा की मांग की। डाइसन ने कहा कि उसके पिता का निधन हो चुका है और परिवार की स्थिति कमजोर है, लेकिन अदालत ने उन्हें कानून के तहत पांच साल एक महीने की जेल और 12 कोड़ों की सजा सुनाई। सिंगापुर के कानून के अनुसार, लूट के दौरान चोट पहुंचाने पर दोषियों को पांच से 20 साल तक की जेल और कम से कम 12 कोड़ों की सजा दी जाती है।