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सीजेएम मोनिका ने नशा मुक्ति केंद्र का किया निरीक्षण

जींद में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोनिका ने नशा मुक्ति केंद्र का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने नशे के दुष्प्रभावों और एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों की जानकारी दी। इस दौरान, उन्होंने केंद्र में उपचाराधीन व्यक्तियों की देखरेख के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। इसके साथ ही, उन्होंने कानूनी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 15100 की जानकारी साझा की और आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की भी घोषणा की।
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सीजेएम मोनिका ने नशा मुक्ति केंद्र का किया निरीक्षण

नशा मुक्ति अभियान पर जोर


(Jind News) जींद। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मोनिका ने सोमवार को सोमनाथ मंदिर के पास स्थित नशा मुक्ति केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने नशे की परिभाषा, उसके विभिन्न प्रकारों और प्रतिबंधित पदार्थों के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की। मोनिका ने बताया कि भारत में 1985 से एनडीपीएस अधिनियम लागू है, जिसके तहत होने वाले अपराध गंभीर होते हैं और इनमें कठोर दंड का प्रावधान है।


नशे को मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक माना गया है। निरीक्षण के दौरान, नशा मुक्ति केंद्र में 12 व्यक्ति उपचाराधीन थे। प्राधिकरण की सचिव ने केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने स्टाफ को निर्देशित किया कि मरीजों की देखरेख में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।


कानूनी सहायता के लिए हेल्पलाइन

राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 जारी किया गया


सीजेएम ने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार नालसा पोर्टल को सक्रिय किया गया है और राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 जारी किया गया है। इस नंबर पर किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता प्राप्त की जा सकती है।


उन्होंने यह भी बताया कि 12 जुलाई को न्यायिक परिसर जींद, नरवाना और सफीदों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, और प्रत्येक कार्य दिवस को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।