सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों पर नया फैसला: डॉग शेल्टर्स में नहीं, नसबंदी के बाद छोड़ने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सभी आवारा कुत्तों को स्थायी रूप से डॉग शेल्टर्स में नहीं रखा जाएगा। इसके बजाय, उनकी नसबंदी के बाद उन्हें उनके मूल स्थान पर छोड़ने का आदेश दिया गया है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि हिंसक स्वभाव वाले कुत्तों को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ा जाएगा। यह निर्णय 11 अगस्त को दिए गए आदेश की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के बाद आया है.
इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जाना चाहिए। अदालत का मानना है कि ऐसा करने से न केवल सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा होता है, बल्कि इंसानों और जानवरों के बीच टकराव की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। यह आदेश उन घटनाओं के संदर्भ में आया है, जब आवारा कुत्तों के हमलों के कई मामले सामने आए थे। इस फैसले के बाद, दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए नई व्यवस्था लागू होगी.
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