सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को निर्देश: 65 लाख मतदाताओं की सूची सार्वजनिक करें

सुप्रीम कोर्ट का आदेश
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि वह बिहार की मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए लगभग 65 लाख व्यक्तियों की जानकारी, उनके हटने के कारणों के साथ, जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए।
सूचना का प्रचार
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि इस जानकारी का प्रचार स्थानीय समाचार पत्रों, दूरदर्शन, रेडियो और आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाए। न्यायालय ने यह भी कहा कि सभी पंचायत भवनों और प्रखंड विकास एवं पंचायत कार्यालयों में बूथवार 65 लाख लोगों की सूची प्रदर्शित की जाए, ताकि आम जनता को इस सूची तक पहुंच मिल सके।
अगली सुनवाई की तारीख
अगली सुनवाई 22 अगस्त को
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सभी बूथ स्तर और जिला स्तर के अधिकारियों से अनुपालन रिपोर्ट (Compliance report) प्राप्त करने और उसे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी।