सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश: आवारा कुत्तों के लिए फीडिंग नियम लागू

सुप्रीम कोर्ट का नया अंतरिम फैसला
नई दिल्ली - सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों से संबंधित अपने पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए एक नया अंतरिम निर्णय सुनाया है। यह निर्णय अब पूरे देश में लागू होगा। कोर्ट ने कहा है कि वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उनके मूल स्थानों पर ही छोड़ा जाएगा, लेकिन रेबीज से पीड़ित या आक्रामक कुत्तों को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही, कुत्तों को खाना खिलाने के लिए भी नए नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा।
सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बजाय, नगर निगम को कुत्तों के लिए विशेष फीडिंग स्थान बनाने का निर्देश दिया गया है, ताकि उनकी देखभाल व्यवस्थित तरीके से की जा सके। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल निर्धारित स्थानों पर ही कुत्तों को खाना दिया जाएगा। यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं है।
इस निर्णय को तीन जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया शामिल हैं, ने लिया है। इसके साथ ही, देशभर की सभी अदालतों में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने का आदेश भी दिया गया है। पहले, सुप्रीम कोर्ट का आदेश केवल दिल्ली-एनसीआर तक सीमित था, लेकिन अब इसे पूरे भारत में लागू करने का निर्णय लिया गया है। अदालत ने कहा कि स्थानीय अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण यह समस्या बढ़ी है, इसलिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। सभी अदालतों में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने से नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा।