सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: NEET PG 2025 परीक्षा एक ही शिफ्ट में होगी

सुप्रीम कोर्ट का आदेश
नई दिल्ली - सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह स्पष्ट किया कि 15 जून को होने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट-पोस्ट ग्रेजुएट (NEET-PG) 2025 परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी, न कि दो शिफ्ट में।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि परीक्षा को दो शिफ्ट में आयोजित किया गया, तो इससे विभिन्न स्तरों पर कठिनाई और मनमानी उत्पन्न हो सकती है। न्यायालय ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) को निर्देश दिया कि वह परीक्षा को एक ही शिफ्ट में आयोजित करने की व्यवस्था करे। यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया था, जिसमें यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ने NEET PG 2025 परीक्षा को एक ही सत्र में आयोजित करने की मांग की थी। पिछली सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने NBE से जवाब मांगा था। NEET PG परीक्षा 15 जून को निर्धारित है।
न्यायमूर्ति संजय कुमार और एन वी अंजरिया की पीठ ने कहा कि दो पालियों में परीक्षा आयोजित करना 'मनमानी' को जन्म देता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि दो अलग-अलग प्रश्नपत्रों की कठिनाई का स्तर समान नहीं हो सकता। इसलिए, सभी उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करने के लिए एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराना आवश्यक है।