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सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की याचिका पर अलग पीठ गठित करने का निर्णय लिया

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने का निर्णय लिया है। वर्मा ने आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट को खारिज करने और पूर्व प्रधान न्यायाधीश द्वारा महाभियोग की सिफारिश को रद्द करने की मांग की है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने त्वरित सुनवाई का अनुरोध किया है। जानें इस मामले में और क्या हुआ।
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सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की याचिका पर अलग पीठ गठित करने का निर्णय लिया

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ बनाने का निर्णय लिया है। वर्मा ने आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट को खारिज करने की मांग की है, जिसने उन्हें नकदी बरामदगी के मामले में दोषी ठहराया था। इसके साथ ही, उन्होंने पूर्व प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश को भी रद्द करने की अपील की है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस याचिका का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें कई संवैधानिक मुद्दे उठाए गए हैं और उन्होंने त्वरित सुनवाई की मांग की।


प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि वे इस प्रक्रिया में शामिल रहे हैं, इसलिए एक नई पीठ का गठन किया जाएगा। वर्मा ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि जांच रिपोर्ट पूर्वाग्रह से भरी हुई है और निष्पक्षता का ध्यान नहीं रखा गया है।