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सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई, बिहार के मतदाता सूची पुनरीक्षण पर फैसला

आज सुप्रीम कोर्ट में बिहार के सघन मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) पर महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। इस मामले में कई स्थानों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, और कोर्ट का निर्णय इस प्रक्रिया के भविष्य को निर्धारित करेगा। इसके अलावा, न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों और BS VI मानक वाले वाहनों से संबंधित मामलों पर भी सुनवाई होगी। जानें इस सुनवाई के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।
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सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई, बिहार के मतदाता सूची पुनरीक्षण पर फैसला

सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई का महत्व

आज सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर सुनवाई होने जा रही है। बिहार में सघन मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते कई स्थानों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगा, जो बिहार में एसआईआर के भविष्य को निर्धारित कर सकता है। याचिका में यह तर्क दिया गया है कि इस प्रक्रिया के कारण कई मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। इसके अलावा, आज अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर भी सुनवाई होगी।


सुनवाई के अन्य महत्वपूर्ण मामले

इन मामलों पर होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में आज बिहार के विशेष सघन मतदाता सूची पुनरीक्षण के अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ नगदी मिलने के आरोपों की जांच करने वाली आंतरिक समिति की रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुनवाई होगी।


BS VI मानक वाले वाहनों से संबंधित मामला

BS VI मानक वाले वाहनों से जुड़े एक मामले पर भी आज सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सभी सुनवाई महत्वपूर्ण हैं। आज कई ऐसे मुद्दों पर सुनवाई होगी जो जनता के लिए सीधे प्रासंगिक हैं। एक मामले में, शीर्ष न्यायालय बीएस 6 वाहनों की उम्र सीमा तय कर सकता है।


SIR पर सुनवाई पर सभी की नजर

SIR से जुड़े मामले की सुनवाई पर सबकी नजर

बिहार में विशेष सघन मतदाता सूची पुनरीक्षण पर होने वाली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। पहले की सुनवाई में, शीर्ष न्यायालय ने एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और चुनाव आयोग को इस प्रक्रिया का पूरा अधिकार दिया था। सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने एसआईआर के समय को लेकर भी सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह मुद्दा लोकतंत्र और मतदान के अधिकार से जुड़ा है। इसके अलावा, कोर्ट ने वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए आवश्यक 11 दस्तावेजों की सूची पर चुनाव आयोग से सवाल किए थे, जिसमें आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को शामिल नहीं करने पर भी सवाल उठाए गए थे।