हरियाणा एनसीआर में बीएस-4 वाहनों के प्रवेश पर रोक

नए नियमों का प्रभावी होना
1 नवंबर 2025 से लागू होगा नियम
चंडीगढ़: हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र में अब बीएस-4 मानक की बसों का संचालन नहीं किया जाएगा। यह निर्णय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए लिया गया है। यह नियम 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होगा। दिल्ली में भी वायु गुणवत्ता में गिरावट के कारण ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तहत बीएस-4 बसों के प्रवेश पर रोक लगाई जाती थी।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए नए उपाय
प्रदूषण के स्तर को कम करने के उद्देश्य से, सोनीपत सहित हरियाणा के एनसीआर में अन्य जिलों में भी यह नियम लागू किया जाएगा। इसमें हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करने वाले बीएस-4 मानक के डीजल वाहनों, जैसे छोटे वाहन, लोडिंग वाहन, मिनी ट्रक और अन्य छोटे व्यावसायिक वाहन शामिल हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी।
नियमों का पालन अनिवार्य
सीनियर एनवायरनमेंट इंजीनियर निर्मल कश्यप ने बताया कि हरियाणा एनसीआर क्षेत्र में 1 नवंबर से दिल्ली की तर्ज पर बीएस-4 मानक की बसों पर प्रतिबंध रहेगा। हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करने वाली बीएस-4 मानक की बसों के अलावा अन्य वाहनों पर भी यह आदेश लागू होगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे 1 नवंबर से पहले अपने पुराने बीएस-4 वाहनों का वैकल्पिक प्रबंध कर लें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें।