हरियाणा के कर्मचारियों को मिलेगा डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्यूटी का लाभ
मुख्य सचिव का निर्देश
चंडीगढ़: हरियाणा के बोर्ड, निगम और कंपनियों के कर्मचारियों को अब डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्यूटी का लाभ मिलने जा रहा है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रिटायरमेंट या डेथ ग्रेच्युटी प्रदान करने से पहले मामलों की पूरी जांच और सत्यापन किया जाए। इसके साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन लाभों के कारण उत्पन्न होने वाले वित्तीय दायित्वों को संबंधित बोर्ड या निगम अपने संसाधनों से पूरा करेंगे।
एनपीएस के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए लाभ
नोटिफिकेशन में वित्त विभाग के 19 जनवरी, 2017 के आदेश का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि एनपीएस के तहत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारी रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे, जैसे कि सीएसआर वॉल्यूम-2 के अंतर्गत अन्य कर्मचारियों को दिया जाता है।
एक जनवरी, 2006 के बाद सेवा में आए कर्मचारियों को लाभ
इस नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि एक जनवरी, 2006 के बाद सेवा में आए और न्यू डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले बोर्डों, निगमों, कंपनियों और सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों को भी मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान (डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्यूटी) का लाभ दिया जाएगा।
प्रबंध निदेशकों को निर्देश
मुख्य सचिव ने राज्य के सभी बोर्डों, निगमों, कंपनियों और सहकारी संस्थाओं के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को एक पत्र जारी किया है।
