हरियाणा के किसानों के लिए फसल अवशेष प्रबंधन पर 50% सब्सिडी की घोषणा

हरियाणा में किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना
हरियाणा किसान सब्सिडी कृषि समाचार: चंडीगढ़ | हरियाणा के किसानों के लिए एक अच्छी खबर आई है! राज्य सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के अंतर्गत फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) मशीनों पर 50% सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। किसान इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कृषि विभाग के पोर्टल agriharyana.gov.in पर जा सकते हैं। यह योजना न केवल खेती को सरल बनाएगी, बल्कि फसल अवशेषों को जलाने से होने वाले प्रदूषण को भी कम करेगी।
कृषि अधिकारी डॉ. देवेंद्र कुहाड़ ने बताया कि फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण को हानि पहुँचती है और मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है। इस योजना के तहत किसान एक बार में चार मशीनों के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सब्सिडी केवल एक मशीन पर ही मिलेगी। आवेदन के लिए पैन कार्ड और हरियाणा में रजिस्टर्ड ट्रैक्टर की वैध आरसी (ट्रैक्टर से चलने वाली मशीनों के लिए) जैसे दस्तावेज आवश्यक होंगे।
मशीनों की खरीद और सब्सिडी प्रक्रिया
किसान अपनी पसंद के निर्माता या डीलर से मशीन खरीद सकते हैं, बशर्ते वे कृषि विभाग के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हों। मशीनों का भुगतान ऑनलाइन, बैंक या चेक के माध्यम से किया जाना चाहिए।
यदि मशीन की सब्सिडी 1 लाख रुपये से अधिक है, तो 70% सब्सिडी भौतिक सत्यापन के बाद दी जाएगी, और शेष 30% एक नई समिति द्वारा पुनः सत्यापन के बाद मिलेगी।
कौन सी मशीनों पर मिलेगी सब्सिडी?
इस योजना में सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (सुपर SMS), हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर/श्रेडर/मल्चर, बेलिंग मशीन और जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल जैसी मशीनों पर 50% तक सब्सिडी या मशीन की लागत का 50% (जो भी कम हो) मिलेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को रबी और खरीफ सीजन के लिए ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है, इसलिए जल्दी करें!