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हरियाणा परिवार पहचान पत्र में नए बदलाव: जानें क्या है नया नियम

हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (PPP) के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब यह पहचान पत्र केवल उन परिवारों को मिलेगा जो राज्य में निवास करते हैं। यदि कोई परिवार राज्य से बाहर चला जाता है या किसी सदस्य का निधन हो जाता है, तो पहचान पत्र रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा, डेटा की सुरक्षा के लिए इसे निजी संस्थाओं के साथ साझा नहीं किया जाएगा। जानें इस नए नियम का क्या प्रभाव होगा और इससे परिवारों को कैसे प्रभावित किया जाएगा।
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हरियाणा परिवार पहचान पत्र में नए बदलाव: जानें क्या है नया नियम

परिवार पहचान पत्र में बदलाव

हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (PPP) के नियमों में संशोधन किया है। यह निर्णय राज्य के प्रशासनिक कार्यों और योजनाओं में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से लिया गया है। अब परिवार पहचान पत्र केवल उन परिवारों को जारी किया जाएगा जो राज्य में निवास करते हैं।


यदि कोई परिवार राज्य से बाहर चला जाता है या परिवार के किसी सदस्य का निधन हो जाता है, तो उस परिवार का पहचान पत्र रद्द कर दिया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि केवल वे परिवार जिनका वर्तमान में राज्य में निवास है, उनका डेटा ही मान्य होगा।


इसके अतिरिक्त, परिवार पहचान पत्र के डेटा को किसी भी निजी या गैर सरकारी संस्थाओं के साथ साझा करने पर रोक लगा दी गई है, ताकि डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यदि परिवार का मुखिया किसी सदस्य को पहचान पत्र से हटाने का अनुरोध करता है, तो उस सदस्य का डेटा भी रद्द कर दिया जाएगा।