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हरियाणा में 1 अगस्त से शुरू होगी यूनिफाइड पेंशन योजना

हरियाणा सरकार ने 1 अगस्त से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की है। इस योजना का लाभ एक जनवरी 2006 के बाद से कार्यरत नियमित कर्मचारियों को मिलेगा। योजना के तहत, कर्मचारियों को 25 साल की सेवा पूरी करने पर पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, पेंशनर की मृत्यु के बाद परिवार को भी पेंशन का लाभ मिलेगा। जानें इस योजना के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।
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हरियाणा में 1 अगस्त से शुरू होगी यूनिफाइड पेंशन योजना

यूनिफाइड पेंशन स्कीम का नोटिफिकेशन जारी


चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने 1 अगस्त से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस योजना के तहत, सरकारी विभागों के कर्मचारी 1 अगस्त 2025 से यूपीएस का विकल्प चुन सकेंगे। हालांकि, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) भी एक विकल्प के रूप में उपलब्ध रहेगा।


योजना का लाभ नियमित कर्मचारियों को

यह योजना केवल सरकारी विभागों के कर्मचारियों के लिए लागू होगी। बोर्ड-निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को यूपीएस के लिए अभी इंतजार करना होगा।


एक जनवरी 2006 से कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा लाभ


यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ एक जनवरी 2006 के बाद से कार्यरत सभी नियमित कर्मचारियों को मिलेगा। इनकी संख्या दो लाख से अधिक है। यूपीएस के तहत, 25 साल की सेवा पूरी करने पर अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा। यह योजना हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य नहीं है।


पेंशन राशि की गारंटी

कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत मिलने वाली पेंशन प्रक्रिया को अपनाने का विकल्प भी दिया गया है। यह कर्मचारियों पर निर्भर करेगा कि वे यूपीएस के तहत पेंशन लाभ लेना चाहते हैं या एनपीएस को चुनना चाहते हैं। यूपीएस एक परिभाषित लाभ योजना है, जिसमें सेवानिवृत्ति पर एक निश्चित पेंशन राशि की गारंटी होती है, जबकि एनपीएस एक परिभाषित अंशदान योजना है।


पेंशन योजना के लाभ

कम से कम 10 हजार तथा 30 प्रतिशत फैमिली पे-आउट


मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत कम से कम 10 हजार रुपए प्रति माह का पे-आउट और 30 प्रतिशत फैमिली पे-आउट दिया जाएगा।


25 वर्ष की सेवा के बाद मिलेगा पूरा लाभ


ये लाभ 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा के बाद दिए जाएंगे। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेआउट का पूरा लाभ 25 वर्ष की सेवा के बाद मिलेगा। यदि कोई कर्मचारी 10 या उससे अधिक वर्ष की सेवा पूरी करता है, तो उसे प्रति माह 10 हजार रुपये का न्यूनतम गारंटीकृत भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा.


पेंशनर की मृत्यु के बाद परिवार को लाभ

पेंशनर की मौत के बाद परिवार को 60% मिलेगा


मुख्यमंत्री के अनुसार, यदि पेंशनभोगी की मृत्यु होती है, तो परिवार को अंतिम आहरित पेंशन राशि का 60% प्राप्त होगा। यह महंगाई राहत सुनिश्चित पेंशन भुगतान और पारिवारिक पेंशन दोनों पर लागू होगा। महंगाई राहत केवल तभी दी जाएगी, जब पेंशन भुगतान शुरू हो जाएगा।