हरियाणा में BS-4 डीजल बसों पर लगेगा प्रतिबंध, जानें कारण

हरियाणा में प्रदूषण नियंत्रण के लिए नया कदम
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब हरियाणा के एनसीआर क्षेत्रों में भी BS-4 मानक की डीजल बसों और अन्य व्यावसायिक वाहनों के संचालन पर रोक लगाई जाएगी। यह नया नियम 1 नवंबर 2025 से लागू होगा।
फैसले का विवरण
पहले केवल दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बिगड़ने पर ग्रैप (GRAP) के तहत BS-4 बसों के प्रवेश पर रोक लगाई जाती थी। अब यह प्रतिबंध हरियाणा के एनसीआर जिलों जैसे सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, पलवल आदि में भी लागू होगा।
प्रतिबंधित वाहन
इस नए नियम के तहत BS-4 डीजल बसें, लोडिंग वाहन, मिनी ट्रक और अन्य छोटे व्यावसायिक वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे।
उल्लंघन पर कार्रवाई
नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। ऐसे वाहनों को जब्त किया जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है।
प्रदूषण की स्थिति
हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, हर साल सर्दियों की शुरुआत के साथ वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच जाता है। दिल्ली-एनसीआर की हवा में PM 2.5 और PM 10 कणों की मात्रा सामान्य से कई गुना बढ़ जाती है।
लोगों से अपील
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे 1 नवंबर से पहले अपने BS-4 वाहनों का वैकल्पिक इंतजाम करें। जहां संभव हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या CNG/इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करें।