हरियाणा में अनुबंध कर्मचारियों के लिए नई शिकायत निवारण समिति का गठन
मुख्य सचिव ने जारी की अधिसूचना
चंडीगढ़, 20 मई। हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत हजारों अनुबंध कर्मचारियों के लिए राहत की एक महत्वपूर्ण सूचना आई है। राज्य सरकार ने इन कर्मचारियों से संबंधित सेवा मामलों, पात्रता विवादों और अन्य शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए एक 'समन्वय शिकायत निवारण समिति' का गठन किया है। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान प्रशासनिक स्तर पर करना और अनावश्यक कानूनी विवादों को कम करना है।
समिति का कार्यक्षेत्र
यह नई समिति अनुबंध कर्मचारियों की रोजगार सुरक्षा कानून, कांट्रैक्ट नियुक्तियों, पात्रता विवादों, सेवा सत्यापन और HKRN से संबंधित अन्य जटिल मामलों की गहन समीक्षा करेगी। इस समिति की अध्यक्षता एचकेआरएन के महाप्रबंधक करेंगे, जबकि मानव संसाधन विभाग, वित्त विभाग, क्रिड विभाग के आईटी प्रमुख और हरियाणा नॉलेज कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक या उनके प्रतिनिधि भी इसके सदस्य होंगे।
बैठक की आवृत्ति
समिति की कार्यप्रणाली को सुचारू बनाने के लिए एचकेआरएन द्वारा एक सहायक जिला अटॉर्नी, दो कानूनी सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार के निर्देशों के अनुसार, समिति की बैठकें सप्ताह में कम से कम दो बार आयोजित की जाएंगी, जो भौतिक या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो सकती हैं। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी शिकायत को लंबित न रखा जाए।
शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
सरकार ने स्पष्ट किया है कि अनुबंध कर्मचारियों को सीधे अदालत जाने की अनुमति नहीं होगी। सभी कर्मचारियों को अपनी शिकायत पहले एचकेआरएन के ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल पर दर्ज करानी होगी। केवल उन मामलों को समिति के समक्ष लाया जाएगा जो पोर्टल पर हल नहीं हो पाएंगे। समिति आमतौर पर 15 दिनों के भीतर शिकायतों का समाधान करेगी, जिसे विशेष परिस्थितियों में 10 दिन और बढ़ाया जा सकता है। इस कदम से हरियाणा के विभिन्न जिलों में कार्यरत कर्मचारियों में खुशी की लहर है।
